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 अब हरियाणा निकायों में रहने वाले किराएदार बन जाएंगे मकानमालिक


नई दिल्ली- नगर निगम या नगर पालिका की दुकान या मकान पर किराए पर रहने वालों के लिए खुशखबरी। दरअसल हरियाणा सरकार ने अब किराएदारों को मकानमालिक बनने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद नगर निगम अधिनियम में संशोधन कर इस प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया जाएगा।

बता दें कि हरियाणा के अलग-अलग शहरों में नगर निकायों की ऐसी हजारों दुकानें और मकान हैं जिनपर किराएदार कई सालों से कब्जा जमाए बैठे हैं।
ऐसे में अब राज्य सरकार नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 164 (सी) में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद जल्द ही हरियाणा निकायों में रहने वाले किराएदार से मकान मालिक में तब्दिल हो जाएंगे।
इस पर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लगाई गई हैं। इस फैसले के तहत नगर निगम केवल 1000 वर्ग गज तक के मकान या दुकान का ही मालिकाना हक किराएदार को ट्रांसफर कर सकेंगे। यदि किसी प्रॉपर्टी का क्षेत्रफल इससे ज्यादा है तो इसका मालिकाना हक देने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी।
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