एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक,अब नही खुलेगा वैष्णोदेवी का नया मार्ग
20 नवम्बर 2017
नई दिल्ली - वैष्णो देवी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है जिसमें 24 नवंबर तक यात्रा के लिए नया मार्ग खोलने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी में याचिका दाखिल करने वाले को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट में वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड की याचिका पर नोटिस जारी किया है हालांकि कोर्ट ने एनजीटी के बाकी निर्देशों पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट में बोर्ड ने कहा कि इस मार्ग को इतनी जल्दी खोलना संभव नहीं है। फरवरी के अंत तक मार्ग को खोला जा सकता है।
दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। एनजीटी ने श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या को नियंत्रित करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही यात्रा के लिए बनाए गए नए मार्ग को 24 नवंबर तक खोलने के आदेश दिए थे।





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