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राजमार्गों पर शराब दुकानों को छूट समूचे देश में लागू होगी: न्यायालय

राजमार्गों पर शराब दुकानों को छूट समूचे देश में लागू होगी: न्यायालय
नयी दिल्ली, 14 नवंबर - उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नगर निकाय क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब दुकानों पर पाबंदी पर छूट का उसका आदेश पूरे देश में लागू होगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की एक पीठ ने कहा कि यह तमिलनाडु सरकार की याचिका पर एक ‘क्लासीफिकेटॅरी आर्डर’ जारी करेगी, जिसे इस मुद्दे पर मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्टीकरण के लिए शीर्ष न्यायालय का रूख करने को कहा था।
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गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय ने देश भर में राजमार्गों से 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री प्रतिबंधित कर दी थी लेकिन इस साल 11 जुलाई को इसने कुछ राहत देते हुए नगर निकाय क्षेत्रों में राजमार्गों के पास मौजूद शराब दुकानों को चलने की इजाजत दी। इस सिलसिले में केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ ने एक याचिका दायर की थी। तमिलनाडु की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि 11 जुलाई का आदेश स्पष्ट है। हालांकि एक स्पष्टीकरण की जरूरत है। ‘‘उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पीठ यह स्पष्टीकरण चाहती है कि क्या यह छूट सिर्फ चंडीगढ़ के लिए है।’
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