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बीकानेर : उपलब्ध नहीं करवाई थी जानकारी, विकास अधिकारियों को लापरवाही पड़ी भारी, थमाये नोटिस

बीकानेर : उपलब्ध नहीं करवाई थी जानकारी, विकास अधिकारियों को लापरवाही पड़ी भारी,थमाये नोटिस
बीकानेर- राजस्थान सूचना आयोग ने लूणकरनसर विकास अधिकारी को 26 ग्राम पंचायतों के लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ सूचना अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित समय अवधि में सूचना उपलब्ध नही करवाने पर एक माह में अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सूचना आयोग को अवगत करवाने के निर्देश दिये है।
लूणकरनसर पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायतों से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी रायसिंह राव द्वारा सूचना चाही गई थी तथा ग्राम पंचायतों के लोक सेवकों ने निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नही करवाने पर प्रथम अपील के बाद राजस्थान राज्य सूचना आयोग से सूचना उपलब्ध करवाने का की अपील की।
बीकानेर
राज्य सूचना आयोग ने लूणकरनसर विकास अधिकारी वैभव अरोड़ा से 26 ग्राम पंचायतों के लोक सूचना अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी को नि:शुल्क सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किये है साथ ही आयोग ने विकास अधिकारी को निर्देश दिया है कि अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर अपीलार्थी को सुनिश्चित तिथि, समय व स्थान निर्धारित करते हुए पंजीकृत पत्र से, उनके यहां आमन्त्रित कर ले व सूचना से संबंधित उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करा दे। अवलोकर पर जिस अभिलेख को अपीलार्थी चिन्हित करे , जो सम्यक रूप से हस्ताक्षरित एवं अधिप्रमाणित हो उसी दिन उपलब्ध नि:शुल्क उपलब्ध करा दी जावे।
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