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लाडनूं में बगैर भू परिवर्तन करवाया अवैध निर्माण , दबंगई के आगे नत मस्तक प्रशासन



लाडनूं. जिला मुख्यालय समेत जिले भर में नेताओं व मंत्रियों की शह पर भाजपा नेता कहीं करोड़ों की सरकारी भूमि पर दबंगई से काबिज हो रहे हैं तो नियम विरुद्ध निर्माण कार्य करवा कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। 
भाजपा नेता द्वारा नियम विरुद्ध कार्य का ताजा मामला लाडनूं में सामने आया हैं जहां शहर मंडल अध्यक्ष हनुमानमल जांगिड़ के पुत्र सुमित जांगिड़ के नाम से नगर पालिका की स्वीकृति के बिना भवन निर्माण करवाया जा रहा है। यहां तक नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी द्वारा दिए गए नोटिसों का भी जवाब देना उचित नहीं समझा। 

नगर पालिका को लाखों का नुकसान 

जांगिड़ की ओर से नियमों को ताक पर रखकर नगर पालिका को राजस्व का नुकसान पहुंचाकर किए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी ने नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा जांच में निर्माण कार्य अवैध होने की पुष्टि होने पर सुमित कुमार पुत्र हनुमानमल जांगिड़ को 31 जनवरी 2017 को तथा 18 जुलाई को नोटिस जारी किया गया। किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर 27 जुलाई 2017 को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अंतर्गत अंतिम नोटिस देकर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। 
हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना 
भाजपा नेता व उनके पुत्र से जुड़ा मामला होने के कारण नगर पालिका ने स्थानीय निकाय निदेशालय से मार्गदर्शन मांगा था। जिसमें सरकार ने गुलाब कोठारी बनाम सरकार व अन्य में उच्च न्यायालय द्वारा 12 जनवरी 2017 को पारित आदेश में आवासीय भूमि का मास्टर प्लान में निर्धारित भू उपयोग से भिन्न भू उपयोग परिवर्तन टुकड़ों में निजी हित में नहीं किए जाने के निर्देश दिए थे। न्यायालय के आदेश की पालना में सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के चलते जांगिड़ से इस जुड़ी जमीन का भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया गया है। बिना भू रुपातंरण निर्माण से नगर पालिका को लाखों रुपए राजस्व का नुकसान हुआ।


कार्रवाई दूर, दर्ज नहीं हुआ मुकदमा
अवैध निर्माणकर्ता द्वारा पालिका अधिकारियों के नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने व निर्माण कार्य भी बंद नहीं करने पर तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी ने 21 अगस्त 2017 को लाडनूं थानाधिकारी को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 एवं 245 के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा,लेकिन इस मामले में कार्रवाई तो दूर मामला तक दर्ज नहीं किया गया। ईओ ने नोटिस में लिखा है कि भवन के पाास मास्टर प्लान 2031 के अनुसार 60 मीटर चौड़ी सडक़ गुजरती है। जिसके अनुसार आवेदित भूमि का अधिकांश भाग सडक़ मार्गाधिकार में आने के कारण इसका भू उपयोग परिवर्तन नहीं किया गया है।


नगर पालिका बताएगी
अवैध निर्माण है या नहीं यह तो नगर पालिका बताएगी, वहां पता करो। वैसे मेरे या मेरे परिवार द्वारा शहर में कोई अवैध निर्माण नहीं किया जा रहा है। 
हनुमानमल जांगिड़, शहर मंडल अध्यक्ष, लाडनूं


बिना अनुमति निर्माण गलत
पार्टी मंडल अध्यक्ष लाडनूं की ओर से अवैध निर्माण करने की जानकारी नहीं है। अगर बिना अनुमति या बिना भू उपयोग परिवर्तन कराए आवासीय भूमि पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा है तो गलत है। 
ओमप्रकाश मोदी, भाजपा जिलाध्यक्ष (ग्रामीण), नागौर


चपरासी लाया था FIR
नगर पालिका लाडनूं के ईओ ने चपरासी के हाथ FIR भिजवाई थी।मैंने उनसे किसी जिम्मेदार अधिकारी को भेजने का आग्रह किया था, ताकि उनसे पूरे मामले की जानकारी ली जा सके। लेकिन FIR दर्ज कराने कोई नहीं आया।
भजनलाल,थानाधिकारी, लाडनूं
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