भरतपुर के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष चौधरी निलंबित
11 दिसम्बर 2017
भरतपुर । कार्मिक विभाग ने शनिवार को आदेश जारी कर भरतपुर के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष चौधरी को निलंबित कर दिया है। डॉ. चौधरी को उनकी गिफ्तारी की तिथि 5 दिवस से निलंबित माने जाने के आदेश जारी किए गए हैं। विभाग के अतिरिक्त निदेशक गिरीश पाराशर ने 23 नवम्बर को फोन पर सांसद बनकर गाली-गलौज करने एवं धमकाने के मामले में 21 नवम्बर को अशोक नगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। अशोक नगर थाने ने इस मामले में जांच कर डॉ. मनीष चौधरी को भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया। डॉ. मनीष चौधरी को 48 घंटे से अधिक अभिरक्षा में रहने पर राजस्थान सिविल सेवा नियम के अंतर्गत गिरफ्तारी के दिन 5 दिसम्बर से ही निलंबित माने जाने के आदेश जारी किए गए हैं





