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सरकारी भूमि पर बने आवासों के मिलेंगे पट्टे

संतोष शर्मा. नांगल राजावतान
प्रदेश में सरकारी भूमि (सिवायचक) पर मकान बनाकर रहने वाले लोगों को लाभ देने के लिए अब जल्द ही पट्टे जारी किए जाएंगे। इसके लिए पंचायतराज विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलक्टरों को सरकारी भूमि पर मकान बनाकर रहने वाले लोगों का सर्वे कर पट्टे जारी करने के निर्देश दिए हैं।

 

जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने आवासीय भूखण्ड व आवासीय मकान नहीं होने वाले परिवारों द्वारा सरकारी भूमि (सिवायचक) पर वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं।


ऐसे लोगों को उनके मकानों के पट्टे मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 165 की पालना करते हुए ग्राम पंचायतों को सर्वे व नियमन करने के बाद जल्द ही पट्टे जारी करने के निर्देश दिए हैं। इससे सरकारी भूमि पर बसे लोगों को भूमि के पट्टे मिलने से राहत मिलेगी, वहीं उसे सरकारी भूमि का अपना मालिकाना हक भी मिल सकेगा।

 

 

यह है नियम


सरकारी भूमि (सिवायचक) पर 1 जनवरी 2017 को कम से कम तीन साल अथवा इससे अधिक की अवधि से पूर्र्व वह सरकारी भूमि पर मकान बनाकर रहे हो। भूमि पर तीन साल तक रहने का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर आईडी, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफान आदि का बिल होना अनिवार्य है। परिवार को तीन सौ वर्गगज से अधिक भूमि का पट्टा जारी नहीं किया जएगा। पट्टा बनने के बाद वह दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर नहीं होगा।

 

 

करेंगे सर्वे
सरकारी भूमि (सिवायचक) पर मकान बनाकर बसे लोगों को एक माह की अवधि में पट्टे देने के लिए हल्का पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) द्वारा भूमि व उस पर बने मकान का सर्वें किया जाएगा। सर्वें करने में पात्र लोगों का चयन करने की पूर्ण जिम्मेदारी पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी की रहेगी।

 

इस तरह होगी कार्यवाही
सरकारी भूमि (सिवायचक) पर वर्षों से मकान बनाकर रह रहे परिवारों को पट्टे जारी करने लिए पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) सात दिवस में संयुक्त सर्वे करेंगे। इसके बाद तहसीलदार द्वारा उक्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सेटअपार्ट के लिए प्रस्ताव तैयार कर संबंधित उपखण्ड अधिकारी को तीन दिवस में भिजवाया जाएगा।

 

सेटअपार्ट की गई भूमि का तहसीलदार द्वारा दो दिवस में राजस्व रिकॉर्ड में आबादी भूमि के रूप में ग्राम पंचायत के नाम दर्ज कर जमाबंदी की प्रति संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को भेजी जएगी। इसके 15 दिवस में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 165 (4) की कार्रवाई कर पट्टे जारी किए जाएंगे।

 

 


सरकारी भूमि सिवायचक पर बसे लोगों को पट्टे जारी करने के आदेश मिल गए है। आदेश की पालना में पात्र लोगों को पट्टे देने पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सर्वे करने के तहसीलदार व विकास अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
डॉ. गोरधनलाल शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, नांगल राजावतान

 

 

1860 हैक्टेयर- नांगल राजावतान
962 हैक्टेयर- लवाण
1255 हैक्टेयर- लालसोट



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