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बैंक खाते या डेबिट कार्ड में हुर्इ है धोखाधड़ी तो एेसे करें शिकायत, 3 दिन के अंदर बैंक को देना होगा जवाब

नर्इ दिल्ली। बैंक खाते आैर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से लगातार बढ़ रहे धोखाधड़ी के मामले को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआर्इ) ने लाेगों को सतर्क किया है। आरबीआर्इ ने कहा है कि यदि आपके साथ बैंक खाते, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को लेकर कोर्इ धोखाधड़ी होता है तो आपको बस तीन कार्यदिवस के अंदर इसकी सूचना बैंक को देना होगा। इसके बाद सारी जवाबदेही आपके बैंक की होगी। दरअसल जब से सरकार डिजिटल माध्यम से लेन-देन को बढ़ावा दिया है, तब से इस प्रकार के धोखाधड़ी के मामलों में इजाफा हुआ है। आरबीआर्इ ने सोमवार को देशभर में 'वित्तीय साक्षरता सप्ताह' की शुरुअात की है।


एक माह के अंदर होगा समाधान

केन्द्रीय बैंक ने बताया कि ग्राहक एटीएम से असफल लेन-देन, ग्राहक की जानकारी के बिना बैंक खाते में शुल्क लगना जैसी सुविधाआें के बारे में लोग सभी शिकायत अपने बैंक शाखा में कर सकते हैं। बैंक इसका समाधान एक माह के अंदर करेगा। यदि एेसा नहीं होता तो आप बैंकिंग लोकपाल के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। केन्द्रीय बैंक का ये कार्यक्रम 4 जून से 8 जून तक चलेगा। जिसमें वित्तीय उत्पादों आैर सेवाआें, अच्छी वित्तीय गतिविधियों आैर डिजिटल माध्यम के उपयोग के बारे में लोगों को जागरुक किया जा रहा है।


समय से करते हैं शिकायत ताे बैंक की होगी पूरी जवाबदेही

आरबीआर्इ ने ये भी कहा है कि यदि अाप किसी तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) द्वारा लेन-देन करते हैं आैर इसमें कोर्इ गड़बड़ी होती है तो अापको तीन दिन के भीतर बैंक शाखा में शिकायत करनी होगी। इसके बाद इसकी पूरी जवाबदेही अापके बैंक की होगी। यदि आप अपने शिकायत में चार से सात दिन लगाते हैं तो लेन-देन की अधिकतम देनदारी प्राथमिक खातों (बीसीबीडी) के मामले में 5,000 रुपए आैर अन्य बचत खातों व क्रेडिट कार्ड (5 लाख रुपए तक की सीमा) के लिए 10,000 रुपए की देनदारी बनेगी।


शिकायत में लेट लतीफी करते हैं तो आपकी होगी जिम्मेदारी

हालांकि यदि आप अपने शिकायत करने में 7 कार्यदिवस से अधिक का समय लगाते हैं तो बैंक के नीतियों के मुताबिक इस धोखाधड़ी की जिम्मेदारी आपकी होगी। आरबीआर्इ के महाप्रबंधक डी बी भट्टाचार्य ने दावा किया कि दुनिया में भारत ही एकमात्र एक एेसा देश है जहां इस तरह की कोर्इ व्यवस्था की गर्इ है।



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