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कॉलोनी में नहीं दी सुविधाएं, न्यास पर 50 हजार का हर्जाना

भीलवाड़ा।
स्थायी लोक अदालत ने मारुति कॉलोनी में मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के मामले को गम्भीर मानते हुए नगर विकास न्यास को 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए। यह राशि कॉलोनी के विकास पर खर्च की जाएगी। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा व सदस्य प्रहलादराय व्यास व वंदना चौखड़ा ने इस सम्बंध में आदेश पारित किए।

 

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प्रकरण के अनुसार मारुति कॉलोनी विकास समिति अध्यक्ष कैलाशचंद्र छीपा व महामंत्री मुनीर अहमद ने अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन कुरैशी के मार्फत परिवाद पेश किया। अक्टूबर-2017 में पेश परिवाद में आरोप लगाया कि कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। रास्ते में बड़े गड्ढ़े होने से लोगों को गुजरने में बड़ी परेशानी होती है। वाहन का निकलना भी दुभर हो रहा है।

 

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अदालत ने नगर विकास न्यास अधिकारियों को आदेश दिए कि वह अविलम्ब मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाए। वहीं परिवादी पक्ष को एक माह की अवधि में 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाए। यह राशि मंच के समक्ष प्रस्तुत की जाए। इससे परिवादी पक्ष को अदा कर राशि कॉलोनी के विकास में लगाई जाएगी। वहीं ढाई हजार रुपए परिवाद व्यय भी परिवादी को दिए जाए।

 

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी, युवक गिरफ्तार
माण्डल. स्थानीय थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गुरुवार को युवक को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार रूपपुरा निवासी सुरेश गुर्जर ने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावना भड़काते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस पर एक पक्ष के लोग माण्डल थाने पर एकत्र हुए और आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर सुरेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया।



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