Breaking News
recent

चेकबुक आैर ATM निकासी पर नहीं देना होगा GST, लेकिन महंगा पड़ सकता है देर से क्रेडिट बिल का भुगतान करना

नर्इ दिल्ली। जीएसटी को लेकर अब अाम जनता को एक बड़ी राहत की खबर मिली है। अब आपको बैंकों से ATM से पैसे निकालने आैर चेकबुक जैसी सुविधाआें के लिए किसी भी तरह का कोर्इ जीएसटी नहीं देना होगा। क्योंकि बैंक के तरफ से अपने ग्राहकों के मिलने वाले इन सेवाआें को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। लेकिन यदि आप अपने क्रेडिट बिल के भुगतान में देरी करते हैं तो इसपर लगने वाले विलंब शुल्क पर जीएसटी देना होगा। वहीं इसके साथ ही अनिवासी भारतीयों द्वारा बीमा खरीद पर भी जीएसटी लगेगा।

यह भी पढ़ें - Amul आइसक्रीम में मिला'किड़ा', ट्वीटर पर शिकायत के बाद FSSAI ने उठाया ये सख्त कदम

राजस्व विभाग ने दी स्पष्टीकरण

अब आपको प्रतिभूतिकरण, डेरिवेटिव्स आैर वायदा सौदों से जुड़े किसी भी तरह के लेन-देन पर जीएसटी नहीं देना होगा। रविवार को राजस्व विभाग ने बैंकिंग, बीमा आैर शेयर ब्रोकर सेवाअों पर जीएसटी लागू होने के संबंध में इस बात का स्पष्टीकरण दिया। पिछले कुछ दिनों से इस बात को लेकर बार-बार सवाल उठाए जा रहे थे जिसके बाद प्रश्नों का निवारण करते हुए राजस्व विभाग ने इस बात की जानकारी दी है।

यह भी पढ़ें - टेलिकॉम के बाद अब मुकेश अंबानी का म्युजिक इंडस्ट्री पर कब्जा, गूगल को मिल रही कड़ी टक्कर

वित्तीय विभाने मांगी थी जानकारी

आपको बता दें कि पिछले माह ही वित्तीय विभाग ने राजस्व विभाग से संपर्क कर इस बारे में स्पष्ट जानकारी मांगी थी। इस पर बात करते हुए पीडब्ल्यूसी में कार्यरत एक अधिकारी के मुताबिक, FAQ एक महत्वपूर्ण आैजार है। क्योंकि जीएसटी के दृष्टिकोण से वित्तीय सेवाआें को सबसे जटिल माना जाता है। इस लिहाज से FAQ आम लाेगों आैर कारोबारियों को इससे काफी मदद मिलती है।

यह भी पढ़ें - छठे दिन भी घटे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए क्या है आज आपके शहर में नर्इ दरें



Rajasthan Darpan IFTTT

Rajasthan Darpan IFTTT

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.