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लॉरेंस व हीरा के राज से यूं उठेगा पर्दा, अब ऐसे होगा खुलासा, जानने के लिए पढ़े...

- 28 को होगी सुनवाई

जोधपुर. वासुदेव की हत्या, रंगदारी व फायरिंग के आरोपी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई और उसके गुर्गे हरेंद्र जाट उर्फ हीरा की आवाज के नमूने लेने के लिए पुलिस ने एडीजे संख्या 6 की कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने एक अन्य आरोपी विक्रमसिंह उर्फ विक्का के वॉइस सैम्पल लेने की अनुमति दी थी, लेकिन विक्का ने कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए वॉइस सैम्पल देने से इनकार कर दिया।
पुलिस ने बुधवार को विक्का की आवाज के नमूने लेने के लिए हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया और अधीनस्थ न्यायालय में लॉरेंस विश्नोई और उसके गुर्गे हरेंद्र जाट व हीरा की आवाज के नमूने लेने के लिए अनुमति मांगी। इस पर एडीजे कोर्ट संख्या 6 के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने मामले में सुनवाई की तारीख 28 जून मुकर्रर की। साथ ही पुलिस ने पूर्व में हाईकोर्ट से इस मामले को लेकर 482 के तहत याचिका दायर की गई थी। इसमें हाईकोर्ट जस्टिस विजय विश्नोई की एकलपीठ ने मामले में आरोपियों के वॉइस सैम्पल लेने की अनुमति दी थी। इस पर विक्का की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है, जिसका हवाला देते हुए विक्का वॉइस सैम्पल नहीं देने पर अड़ा हुआ है। मंगलवार को जयपुर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम भी आई थी, लेकिन विक्का की ओर से आवाज का नमूना देने से इनकार करने पर वह वापस लौट गई। अब हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर याचिका पेश की जाएगी।

 

 

वासुदेव की हत्या, रंगदारी व फायरिंग के आरोपी कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई और उसके गुर्गे हरेंद्र जाट उर्फ हीरा की आवाज के नमूने लेने के लिए पुलिस ने एडीजे संख्या 6 की कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है

पुलिस ने बुधवार को विक्का की आवाज के नमूने लेने के लिए हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया

विक्का ने कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए वॉइस सैम्पल देने से इनकार कर दिया

अब हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर याचिका पेश की जाएगी



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