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शौली की सडक़ क्षतिग्रस्त

मोवाई निकटवतर्मी प्रसिद्ध तीर्थ शौली से मध्य प्रदेश सीमा तक 4 किलोमीटर सडक़ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई है। हालात यह है कि सडक़ के दोनों साइडों में बड़े-बड़े कंकर निकल आए है।इससे ट्रैक्टर, जीप, मोटरसाइकिल, बस चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें भी मंदसौर, रतलाम से आने वाले श्रद्धालुओं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर पुजारी बालमुकुंद शर्मा ने बताया कि शौली हनुमान मंदिर पर मंगलवार, शनिवार को हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। विभाग की ओर से पूर्व में पेचवर्क के नाम पर केवल लीपापोती कर दी गई है। जिसके कारण कुछ दिनों बाद सडक़ क्षतिग्रस्त हो गई। सडक़ पर पड़े गड्ढों में कच्चा मोहर्रम डालने के कारण धूल मिट्टी उड़ रही है। जिसके कारण वाहन चालक को परेशानी उठानी पड़ रही है। अब आगे बरसात का मौसम आने वाला है। जर्जर सडक़ अगर सही नहीं हुई तो वहां उनको आने जाने में और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। शौली हनुमान जी सडक़ बनाने की मांग करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। मंदिर के अध्यक्ष मुंशी आंजना, दादू आंजना, रघुनाथसिंह, कन्हैयालाल रैदास, राजेश शर्मा, रमेश शर्मा, श्यामलाल सासंरी, भगवानसिंह, विनोद सेन आदि ग्रामीणों ने सडक़ मरम्मत की मांग की है।

पर्यावरण दिवस आया और चला गया, बातें हुई, उम्मीदें जताई, लेकिन नहीं सुधरे हालात...
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अब नहीं लगाने पड़ेंगे परिवहन विभाग के चक्कर
-अब मोटर वाहन डीलर्स ही करेंगे वाहनों का पंजीयन
जिले में एक माह में नए बिकने वाले वाहनों की स्थिति
दुपहिया वाहन - 50 से 70
चौपहिया वाहन - 8 से 10
प्रतापगढ़. अब नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। गैर परिवहन वाहनों का शत-प्रतिशत पंजीयन वाहनों के अधिकृत डीलर्स वाहनों का पंजीयन करेंगे। नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन वाहन शोरूम में ही होगा। शोरूम से ही वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। नॉन कॉमर्शियल वाहन जैसे स्कूटर, कार, जीप, मोटरसाइकिल व ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन शोरूम के डीलर्स ही करेंगे। इसके लिए प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग की ओर से आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसको लेकर परिवहन विभाग ने जिले में 18 डीलरों को पंजीयन अधिकारी के रूप में अधिकृत किया है। रजिस्टे्रशन के लिए डीलरों को कोड जारी किए गए हैं। इन कोड के माध्यम से डीलर रजिस्टे्रशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी के नए सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके लिए नए वाहन मालिकों को दस्तावेज वाहन डीलर्स को देने होंगे।

शोरूम से जारी होंगे नम्बर
पहले कई वाहन मालिक शोरूम से नए वाहन ले लेते थे, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते थे। कई लोग नए वाहनों को उपयोग चोरी, नकबजनी व तस्करी में लेते थे। अब शोरूम से वाहन निकलते ही उसके रजिस्ट्रेशन नम्बर जारी हो जाएंगे। जिससे ऐसी घटनाओं में पुलिस को नए वाहनों के बारे में जानकारी मिल सकेगी।

वाहन मालिकों को होगी सहुलियत
अब नए वाहन खरीदारों को रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे। वाहन खरीदते समय पूर्ण दस्तावेज देने पर उन्हें शोरूम से ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। जिससे वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन में सहुलियत होगी।
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अब डीलर्स ही करेंगे वाहनों का रजिस्टे्रशन
नए गैर परिवहन वाहनों का शत प्रतिशत पंजीयन अब वाहन डीलर्स करेंगे। परिवहन क्षेत्र में 18 डीलरों को पंजीयन किया गया है। यह सुविधा शीघ्र ही शुरू हो जाएगी।
प्रमोद लोढ़ा, डीटीओ, प्रतापगढ़
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