सादुलपुर.
दस वर्ष पुराने चेक अनादरण के दो मामलों में न्यायालय जेएम ने एक आरोपित को छह-छह माह कारावास एवं जुर्माना राशि की सजा से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार वर्ष 2008 में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी शाखा सादुलपुर ने आरोपित काशीराम निवासी चैना बड़दू हरियाणा के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद दायर किया। परिवादी ने बताया कि आरोपित ने कंपनी से दो वाहन फाइनेंस करवाए थे तथा एक वाहन पर दो लाख 72हजार तथा दूसरे पर दो लाख 64 हजार रुपए की नकद सुविधा प्राप्त की थी। भुगतान के बदले आरोपित ने कंपनी को चेक प्रदान किए थे लेकिन चेक अनादरित हो गए। न्यायाधीश अनिल परवानी ने मामले में पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों, गवाहों एवं सबूतों का अवलोकन कर आरोपित को दोषी माना तथा दोनों मामलें में आरोपित को छह-छह माह के साधारण कारावास एवं चार-चार लाख रुपए जुर्माना राशि की सजा से दंडित किया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। परिवादी की ओर से पैरवी एडवोकेट अजीत पचार व प्रेमसिंह बीका
ने की।
नकली घी बनाने का दूसरा मुख्य आरोपी पुलिस रिमांड पर
रतनगढ़. कस्बे के रीको औद्योगिक क्षेत्र में नकली घी बनाने की फैक्ट्री चलाने के मामले में पुलिस ने दूसरे मुख्य आरोपी को शुक्रवार रात को नोखा से गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के मुताबिक आरोपी ओमप्रकाश पाणेचा को शनिवार को एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को दो दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपने के आदेश दे दिए। मामले में एक आरोपी रामलाल को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि पुलिस ने २२ अप्रेल की रात को रीको में रोड नंबर छह पर प्लाट नंबर एच 16 9 में दबिश देकर विभिन्न मार्का के नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी थी। इस दौरान विभिन्न मार्का के नकली घी से भरा ट्रक, पाम आयल से भरा एक छोटा टेंकर, सैकड़ों बड़े टीन व सैकड़ों छोटी पैकिंग के डिब्बे, लाखों के उपकरण व मशीनें जब्त कर फैक्ट्री सीज कर दी थी। पुलिस ने नोखा निवासी रामलाल शर्मा, भवानीशंकर शर्मा व ओम प्रकाश पाणेचा सहित छह अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उक्त सभी लोग फैक्ट्री छोड़कर भाग गए थे। जब्त किए गए घी की कीमत करीब 70 लाख रुपए आंकी
गई थी।





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