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दो दोषियों को दस-दस साल कठोर कारावास

श्रीगंगानगर.

विशिष्ठ न्यायालय (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण प्रकरण न्यायालय) की पीठासीन अधिकारी संदीप कौर ने मंगलवार को लालगढ़ जाटान इलाके में दो नाबालिगों से घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में दो युवकों को दोषी मानते हुए दस-दस साल कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।


विशिष्ठ लोक अभियोजक बनवारीलाल बडेला ने बताया कि 6 फरवरी 2015 को परिवादी की ओर से लालगढ़ जाटान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 4 फरवरी को उसकी नाबालिग पुत्री को पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने अकेली होने के कारण अपने घर बुलाया था। उसकी लड़की पड़ोस में अपने सहेली के पास चली गई। इस दौरान उनके घर में कोई नहीं था। दो नाबालिग घर में चाय पी रही थीं कि इसी दौरान विनोद उर्फ मनोज पुत्र लालचंद नायक और दीपू उर्फ दीपक पुत्र हरबंशलाल नायक पड़ोस के मकान में घुस गए। दोनों आरोपी वहां दोनों नाबालिगों को जबरन अलग-अलग कमरों में ले गए और उनसे दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान
पेश किया।


इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित विनोद उर्फ मनोज व दीपू उर्फ दीपक को दोषी मानते हुए पोस्को एक्ट व 376 में दस-दस साल कठोर कारावास, दस-दस हजार रुपए जुर्माना, धारा 450 में 9-9 वर्ष कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदम अदायगी दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास की
सजा दी।

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