Breaking News
recent

घर में घुसकर विवाहिता के साथ मारपीट व दुष्कर्म के आरोपित को उदयपुर न्‍यायालय ने सुनाई ये कठोर सजा..

उदयपुर . घर में घुसकर विवाहिता के साथ मारपीट व दुष्कर्म के आरोपित को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 26 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पीडि़ता ने नाई थाने में 8 फरवरी 2015 को गांव के ही योगेशचन्द्र पुत्र नवलकिशोर सोनी के विरुद्ध दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी थी। चालान पेश होने पर अपर लोक अभियोजक प्रेमङ्क्षसह पंवार ने 10 गवाह व 17 दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) के पीठासीन अधिकारी डॉ.दुष्यंत दत्त ने आरोपित योगेश को धारा 450 में 7 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार, धारा 323 में 6 माह की कैद व पांच सौ रुपए तथा धारा 376 में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।

 

READ MORE : उदयपुर के इस जंगल में मिला गुजरात से गायब हुए आदमी का 45 दिन पुराना शव, ब‍िना बताए न‍िकल गया था घर से तब से तलाश रहे थे परिजन

 

नाबालिग से छेडख़ानी
उदयपुर. अम्बामाता थाने में एक महिला ने कॉम्पलेक्स में किराएदार हेमसिंह के खिलाफ उसकी पुत्री से छेडख़ानी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। बताया कि पुत्री की शिकायत पर आरोपित से बातचीत की तो वह झगड़े पर उतर आया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपित को हिरासत में लिया।


यह था मामला
पीडि़ता ने रिपोर्ट में बताया कि वह अपने परिवार के साथ 10 वर्ष से नाई में किराए के मकान में रह रही है। घटना वाले दिन हमेशा की तरह उसका पति ड्यूटी पर चला गया। रात को मेन गेट पर ताला लगाकर कमरे में बच्चों के साथ सो गई। देर रात आरोपित योगेश सोनी ताला लगा होने के बावजूद अंदर आ गया। पीडि़ता का कहना है कि दरवाजा खटखटाने पर खोला तो उसने लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। वह नीचे गिर गई, तभी बच्चे भी उठ गए। उसने बच्चों को डरा धमकाते हुए पुन: सुला दिया। बाद में वह पीडि़ता को घसीटते हुए सीढिय़ों पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट दर्ज करवाने पर धमकियां दी, अनर्गल व अपशब्द बोलते हुए उसे अपमानित किया।



Rajasthan Darpan IFTTT

Rajasthan Darpan IFTTT

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.