रक्तिम तिवारी/अजमेर।
हाल में हुई कांस्टेबल परीक्षा की तरह राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2018 में भी सख्त पाबंदियां रहेगी। अभ्यथियों को 5 अगस्त को परीक्षा की शुरुआत से दो घंटे पहले केंद्रों में पहुंचना होगा। ई-एडमिट कार्ड के बगैर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा शुरु होने के दस मिनट बाद किसी को केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आयोग ने इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
सचिव पी. सी. बेरवाल ने बताया कि परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को ई-एडमिट कार्ड, 2.5 गुणा 2.5 साइज की नवीन रंगीन फोटो उपस्थिति पत्रक पर चिपकाकर लानी हेागी। नीली स्याही का पारदर्शी बॉलपेन, फोटो यक्त पहचान पत्र के तह आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कोई वैध दस्तावेज साथ लाना होगा। 5 अगस्त को अभ्यर्थियों को दो घंटे पहले केंद्र पहुंचना होगा। यहां उनकी सुरक्षा जांच की जाएगी। ओएमआर शीट में अधूरे या गलत रोल नम्बर भरने, दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के एक ही रोल नंबर या गलत रोल नंबर भरने, किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा दने वाले अभ्यर्थियों को मूल्यांकन से पृथक किया जाएगा।
परीक्षा में विशेष ड्रेसकोड
पुरुषों को आधी आस्तीन की शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता, पेंट-पायजामा और हवाई चप्पल/स्लीपर पहननी होगी। महिला अभ्यर्थियों को सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता-ब्लाउज, हवाई चप्पल/स्लीपर पहननी होगी। वे बालों में सिर्फ साधारण रबर बैंड लगा सकेंगी। महिलाएं लाख/कांच की पतली चूडिय़ों के अलावा कोई जेवर पहनकर नहीं आ सकेंगी।
नहीं ला सकेंगे कोई सामान
केंद्रों में परीक्षार्थी घड़ी, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंड बैग, हेयर पिन, गंडा-ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, मफलर पहनकर नहीं आ सकेंगे। परीक्षा खत्म होने के बाद केंद्रों/कक्ष में सभी ओएमआर जमा किए जाने के बाद परीक्षार्थी को सीट छोडऩे की अनुमति मिलेगी। विशेष योग्यजन को श्रुतलेखक मिलेगा। उन्हें नियत परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व केंद्राधीक्षक को सक्षम चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
वरना आपराधिक मुकदमा होगा दर्ज
परीक्षार्थी पेपर या बुकलेट का कोई पृष्ट या हिस्सा अलग नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर आयोग आपराधिक मुकदमा दर्ज कराएगा। परीक्षा के बाद अभ्यर्थी को पेपर और बुकलेट, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी ले जाने की अनुमति मिलेगी। नकल या अनुचित संसाधनों के इस्तेमाल पर भी मुकदमा दर्ज होगा। परीक्षा कक्ष में अपनी निर्धारित सीट पर ही परीक्षार्थी को बैठना होगा। अन्यत्र बैठने पर उसकी अनुपस्थिति दर्ज होगी।
पूछा परीक्षा तैयारियों के बारे में...
मुख्य सचिव डी. बी. गुप्ता, पुलिस महानिदेशक ओ. पी. गल्होत्रा, गृह सचिव रोहित कुमार, कार्मिक विभाग सचिव भास्कर सावंत सहित आयोग अध्यक्ष दीपक उप्रेती ने वीडियो कॉन्फे्रंसिंग की। अफसरों ने सभी जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षकों से परीक्षा तैयारियों की जानकारी ली। आलाधिकारियों ने परीक्षा के दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए।





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