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ऐसा क्या कर दिया कि पहुंच गया जेल

महुवा. थाना इलाके के सांथा गांव में एक माह पूर्व पेड़ को लेकर दो भाइयों में हुए विवाद के बाद बड़े भाई के हमले से छोटे भाई की पत्नी की मौत के मामले में पुलिस ने एक जने को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि 3 जून को सांथा गांव निवासी राकेश ने बड़े भाई चेतराम सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था कि पेड काटने को लेकर हुए विवाद में बड़े भाई चेतराम मीणा, रवि, रजनेश व रेशमा ने उसकी पत्नी पिस्ता देवी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, इससे पिस्ता की मौत हो गई। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर उसे जबरदस्ती जला दिया। जिसे लेकर पुलिस ने चेतराम मीणा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया।

हत्याकाण्ड के आरोपी रिमाण्ड पर
लालसोट. रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के कोलीवाड़ा गांव में गत एक जुलाई को लक्ष्मण मीना हत्याकाण्ड के मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें 2 जुलाई तक पुलिस रिमाण्ड पर सौंप दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपी रामकिशोर उर्फ धोल्या मीना, रमेश मीना कोलीवाड़ा, रामोतार मीना व राजेन्द्र मीना ढोलावास को पुलिस रिमाण्ड के लिए सौंप दिया। उन्होंने बताया कि हत्याकाण्ड के शेष रहे आरोपियो को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ( नि.सं.)

जेईएन व एईएन को दिया नोटिस
दौसा. कलक्टे्रट में आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक सोमवार को आयोजित की गई। जिला कलक्टर नरेश कुमार शर्मा ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को बकाया प्रकरणों के निस्तारण में कोताही बरतने वाले सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता के खिलाफ 17 सीसीए तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

किश्त की राशि मय ब्याज देने के आदेश
दौसा. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच अध्यक्ष डॉ.बृजमोहन बंसल एवं सदस्य शिवकुमार शर्मा ने बाइक की किश्त की पूरी राशि जमा नहीं दिखाने पर फाइनेंस कम्पनी को शेष राशि एवं क्षतिपूर्ति व परिवाद व्यय के 4 हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता राजेन्द्र जांगिड़ ने बताया कि सिकन्दरा निवासी हरिओम सैनी ने बाइक खरीदने के लिए श्रीराम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, सोमनाथ चौराहा से फाइनेंस कराया था। इसके लिए उसने 3 अक्टूबर 2017 को 14 किश्तों के 28 हजार 518 रुपए एक मुश्त जमा कराए, लेकिन कंपनी ने 26 हजार 292 रुपए जमा होना दिखाया। इस पर मंच ने कंपनी को शेष राशि 2 हजार 226 रुपए मय ब्याज एवं 4 हजार रुपए क्षतिपूर्ति एवं परिवाद व्यय के देने के आदेश दिए हैं।



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