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मोटर व्हीकल एक्ट में होने जा रहा है बदलाव, सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम

नर्इ दिल्ली। सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में सबसे बदलाव करने जा रही है। जिसके तहत कमर्शियल व्‍हीकल्‍स के लिए व्‍हीकल ट्रैकिंग सिस्‍टम और फैसटैग जरूरी किया जा सकता है। मिनीस्ट्री की आेर से इसका ब्लू प्रिंट भी तैयार कर लिया गया हैै। जिसके बाद देश की जनता से इस नए ड्राफ्ट से सुझाव भी मांगे गए हैं। जानकारों की मानें तो सरकार की आेर से अबतक सबसे बड़ा कदम है।

इस तरह के होने जा रहे हैं बदलाव
- ड्राइविंग लाइसेंस और पॉल्‍युुशन कंट्रोल सर्टिफिकेट ऑरिजनल या डिजिटल रूप में साथ रखने की व्‍यवस्‍था की गई है।
- मिनिस्‍ट्री ने नए व्‍हीकल्‍स के लिए रजिस्‍ट्रेशन के वक्‍त फिटनेस प्रमाणपत्र की अनिवार्यता भी समाप्‍त करने का प्रस्‍ताव रखा है।
- सभी कमर्शियल व्‍हीकल्‍स, जिनके पास नेशनल परमिट होगा, उन्‍हें हर हालत में अपनी गाड़ी की विंड स्‍क्रीन पर फास्‍टैग लगाना होगा।
- नेशनल हाईवे पर बने टोल प्‍लाजा में फास्‍टैग व्‍हीकल्‍स के लिए अलग लेन होने के बावजूद कमर्शियल व्‍हीकल्‍स फास्‍टैग को नहीं अपना रहे हैं।
- नेशनल परमिट हासिल करने वाले सभी वाहनों को वाहन के आगे और पीछे की ओर बड़े-बड़े अक्षरों मे 'नेशनल परमिट या एनपी' लिखना अनिवार्य होगा।
- ट्रेलर के मामले में 'एन-पी' वाहन के पीछे और बार्इं ओर लिखना होगा।
- खतरनाक सामान की ढुलाई करने वाहनों की बॉडी पर सफेद रंग में पेंट होनी चाहिए।
- दोनों ओर और पीछे की ओर तय वर्ग का लेबल लगा होना चाहिए।
- ऐसे वाहनों के आगे पीछे प्रकाश को रिफलेक्‍ट करने वाली पट्टियां लगानी होंगी।
- नए परिवहन वाहनों के पंजीकरण के समय फिटनेस प्रमाणपत्र की कोई जरूरत नहीं होगी। इन वाहनों के संदर्भ में माना जाएगा कि पंजीकरण की तारीख से दो साल तक के लिए उनके पास फिटनेस प्रमाणपत्र है।
- आठ साल तक पुराने परिवहन वाहनों को दो साल का फिटनेस प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
- आठ साल से पुराने वाहनों को एक साल का फिटनेस प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
- ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वास्तविक या डिजिटल रूप में रखे जा सकेंगे।



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