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वर्दी पहने से पहले जूते से लेकर जेवर तक उतारे

पाली।
खाकी पहनने के इच्छुक अभ्यर्थी शनिवार सुबह लिखित परीक्षा में बैठे। इससे पहले उन्हें पुलिस की कड़ी सुरक्षा से होकर गुजरना पड़ा। जो अभ्यर्थी फुल आस्तिन का शर्ट पहनकर आए वह उन्हें खोलकर बनियान में परीक्षा में बैठना पड़ा। जेवर पहनकर आने वाली युवतियों को भी जेवर उतारने पड़े। इसके साथ ही जूते-चप्पल उतार कर अभ्यर्थी परीक्षा देने बैठे। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि नकल रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसको लेकर गाइड लाइन जारी कर रखी है उसके बाद भी कई अभ्यर्थियों ने उसका पालन नहींि किया। सभी केन्द्रों पर पुलिस जाप्ता तैनात रहा। रविवार को भी परीक्षा का आयोजन होगा। नकल को रोकने के लिए रविवार शाम तक सोजत, जैतारण, पाली में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी।

पाली शहर में नया गांव रोड स्थित इमान्नुअल मिशन सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में 360 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे है। इसी तरह नया गांव रोड स्थित एम.एस. कवाड़ इंटरनेशनल स्कूल में 408, जैतारण के बांजाकुड़ी रोड विनायक विहार स्थित भगतसिंह सीनियर सैकेण्डरी स्कूल 504 व सोजत के डाक बंगला रोड स्थित बिड़ला इंटरनेशनल स्कूल में 360 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे है। चारों केन्द्रों पर जिले भर में प्रत्येक पारी में 1632-१६३२ परीक्षार्थी परीक्षा देगें।

हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास
बाली . अपर जिला सेशन न्यायाधीश औंकार त्यागी ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अभियुक्त बेरा भीमाजीवाला खीमेल निवासी रूपाराम पुत्र प्रतापराम बावरी को उसकी पत्नी मांगीदेवी की हत्या को दाषी मानते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
अपर लोक अभियोजक दिनेश माथुर ने बताया कि खीमेल निवासी महिराजसिंह ने १५ अगस्त २०१५ को रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि बाबूलाल ने उसे आकर बताया कि उसके पड़ोसी बेरे पर रहने वाले रूपाराम बावरी ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो बेरे पर रूपाराम की पत्नी मांगीदेवी की लाश पड़ी मिली। सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयान सुनने के बाद शुक्रवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश औंकार त्यागी ने आरोपी बेरा भीमाजीवाला खीमेल निवासी रूपाराम को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

 

 



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