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बीमा क्लेम का भुगतान करने का सुनाया फैसला

बांदीकुई. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने चोरी हुए वाहन का एक बीमा कंपनी को बीमा क्लेम राशि एवं मानसिक क्षतिपूर्ति राशि व परिवाद व्यय देने का फैसला सुनाया है। परिवादी गौरव झालानी निवासी होलेश्वर महादेव मंदिर के समीप ने बताया कि 11 मई 2015 शाम को उसका दोपहिया वाहन घर के बाहर से चोरी हो गया।

 

इस मामले में 14 मई 2015 को थाने में मामला दर्ज कराया गया। वहीं बीमा दावा मय वांछित दस्तावेज भी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को जमा कराने के बाद भी बीमा दावा राशि का भुगतान नहीं किया गया और बीमा कंपनी द्वारा बीमा क्लेम को 23 मई को निरस्त कर दिया गया। इस पर परिवादी ने 7 मार्च 2018 को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी महाप्रबंधक एवं शाखा प्रबंधक दौसा के खिलाफ उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच में परिवाद दर्ज कराया।

 

उन्होंने बताया कि दोपहिया वाहन का बीमा 22 नवम्बर 2014 से 22 नवम्बर 2015 तक की अवधी के लिए करवाया गया और वाहन का बीमित मूल्य भी 40 हजार 170 रुपए आंका गया, लेकिन अब बीमा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच अध्यक्ष डॉ.बृजमोहन बंसल व सदस्यों ने सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को बीमित वाहन की राशि का 75 फीसदी राशि 30 हजार 128 रुपए को 9 फीसदी वार्षिक दर से ब्याज अदा करने एवं मानसिक क्षतिपूर्ति व परिवाद व्यय बतौर 5 हजार रुपएअदा किए जाने का फैसला सुनाया है।

 

 

 

स्कूल में किया चोरी का प्रयास


दौसा. सदर थाना इलाके के बैरवास गांव स्थित राजकीय उ'च प्राथमिक विद्यालय में बुधवार रात को चोरों ने लकड़ी के दरवाजों के ताले तोड़ कर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन किसी को जाग होने पर चोर वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका देखा तो कमरों के लकड़ी के पुराने दरवाजों की कीलें निकाल कर उनको सरियों से मोड़ रखा था। हालांकि पुलिस ने उनको खुलवा कर देखा तो कोई सामान चोरी नहीं हुआ।

 



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