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पीएम की सभा में भीड़ जुटाने को सरकार ने दी वाहनो को परमिट से आजादी....पढे़ खबर

पाली. जयपुर के अमरूदों के बाग में सात जुलाई को होने वाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए सरकार ने जयपुर आने-जाने वाले वाहनों को परमिट मुक्त कर दिया है। संयुक्त शासन सचिव डॉ. मनीष अरोड़ा ने इसके आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के 33 जिलों से सरकारी योजनाओं के करीब तीन लाख लाभान्वितों को जयपुर लाने-ले जाने पर पांच हजार बसों का प्रबंध किया जा रहा है। हर जिले को लाभान्वितों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों को लाने-ले जाने का लक्ष्य दिया गया है। जबकि आम दिनों में किसी वाहन के बिना परमिट पाए जाने पर दो से बीस हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

परमिट लेना जरूरी

मोटर वाहन अधिनियम 66 (1) के तहत यात्री वाहनों को परमिट लेना जरूरी होता है। पहली बार बिना परमिट पाए जाने पर अधिनियम की धारा 92 के तहत कार्रवाई कर 2 से 5 हजार तक जुर्माना और दूसरी बार बिना परमिट वाहन संचालन पर 20 हजार तक जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। इसी धारा केतहत कॉमर्शियल व्हीकल्स को स्टेज कैरिज और कांटेक्ट कैरिज परमिट लेने होते हैं। बिना परमिट वाहन संचालन अवैध माना जाता है।

विशेष अधिकार का उपयोग

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 63 (द) के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को अधिकार है कि वह अपने कामों के लिए वाहनों को परमिट मुक्त कर सकती है। राज्य सरकार ने सात जुलाई की सभा के लिए इसी धारा के तहत विशेष अधिकार का उपयोग किया है।

किस परमिट से कहां तक दौड़ सकते हैं यात्री वाहन

स्टेज कैरिज परमिट : इसमें वाहन तय रूट पर सवारियां ला-ले जा सकते हैं। मसलन, जोधपुर-पाली परमिट वाले वाहन सिर्फ इसी रूट पर दौड़ सकते हैं। इनका जयपुर या दूसरे रूट पर पाया जाना अवैध माना जा सकता है।

कांटेक्ट कैरिज परमिट : ऑल राजस्थान परमिट के तहत प्रदेशभर में शादी-पार्टी या अन्य पार्टियों के लिए यात्रियों को दूसरे स्थानों पर भी छोडऩा होता है। बीच में रुककर सवारी नहीं बिठा सकते। ऑल इंडिया परमिट में एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन जा सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्य में टैक्स देना होता है।



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