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स्टूडेंट्स को मिला अल्टीमेटम, अगर अब चुनाव के दौरान उन्होंने किया यह काम तो पुलिस लेगी ये एक्शन

अजमेर. छात्रसंघ चुनाव के दौरान विद्यार्थी और उम्मीदवार कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसर और उसके आसपास पेम्फ्लेट, पोस्टर-बैनर नहीं चिपका सकेंगे। ऐसा मिलने पर संस्थाएं पुलिस में संबंधित प्रत्याशी और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगी।

 

जे. एम. लिंगदोह समिति के अनुसार छात्रसंघ चुनाव के दैारान प्रत्याशी और उनके समर्थक संस्थाओं द्वारा निर्धारित स्थान पर ही अजमेर. छात्रसंघ चुनाव के दौरान विद्यार्थी और उम्मीदवार कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसर और उसके आसपास पेम्फ्लेट, पोस्टर-बैनर लगा सकते हैं। इसके बावजूद समिति की सिफारिशों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कॉलेज-विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय और पुलिस कड़ी कार्रवाई नहीं करती। कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेज को सख्ती बरतने को कहा है।

 

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत परिसर में पोस्टर,बैनर, पेम्फ्लेट नहीं चिपकाए जा सकेंगे। ऐसा पाए जाने पर पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में छात्र सेंट एन्सलम्स स्कूल के निकट और छात्राओं के लिए ब्यावर रोड द्वार से प्रवेश की व्यवस्था लागू हो चुकी है। साथ ही दोपहिया वाहन न्यू मैनेजमेंट ब्लॉक में पार्क करने के निर्देश दिए गए हैं।



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