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भरे कोर्ट में जज के सामने मां बोली, नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा...इसे कड़ी से कड़ी सजा दें...

उदयपुर . सेमारी में तीन वर्ष पूर्व पत्नी की कुल्हाड़ी के वार से हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान चश्मदीद गवाह मां ने न्यायालय में घटना का वर्णन करते हुए कहा कि मुझे ऐसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है, इसे कड़ी से कड़ी सजा देकर मेरे परिवार को न्याय दिलाए जाए। न्यायालय ने जांच में लापरवाही बरतने पर विभागीय कार्रवाई के लिए निर्णय की प्रति कार्मिक विभाग को भिजवाई है।जांबूडा घाटा निवासी मेघा पुत्र धन्ना मीणा ने 27 मई 2015 को सेमारी थाने में भाई देवीलाल उर्फ देवा मीणा के खिलाफ उसकी पत्नी की हत्या की रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि रात करीब 10.30 बजे भाई देवा के घर से मां के चिल्लाने की आवाज आने पर वह वहां गया। वहां पर भाभी खून से लथपथ होकर बेहोश पड़ी थी तथा मां के भी सिर से खून निकल रहा था। मां ने बताया कि देवा ने पत्नी कुल्हाड़ी से वार कर दिया। मेघा भाभी व मां को एम्बुलेंस से सेमारी चिकित्सालय लेकर पहुंचा, जहां से भाभी की हालत गंभीर होने पर उसे एमबी चिकित्सालय में रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले में चालान पेश होने पर अपर लोक अभियोजक नाहर सिंह चूंडावत ने न्यायालय में 16 गवाह व 27 साक्ष्य दस्तावेज पेश किए। चश्मदीद गवाह मां के ठोस बयानों व सबूतों के आधार पर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सलूम्बर के न्यायाधीश तिरुपति कुमार गुप्ता ने आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास व 25 हजार तथा धारा 323 में एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

 

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चिकित्सक व आईओ ने बरती लापरवाही

मामले में मेडिकल करने वाले चिकित्सक एवं अनुसंधान अधिकारी की घोर लापरवाही सामने आई। सेमारी के तत्कालीन चिकित्सक व आईओ के खिलाफ उच्चाधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने पर न्यायालय ने निर्णय की एक प्रति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन चिकित्सा एवं कार्मिक विभाग तथा आईओ व एसपी के लिए प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग व शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर को भिजवाते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया।



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