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कोर्ट ने नहीं मानी दैवीय घटना की दलील, कम्पनी अधिकारियों की अग्रिम जमानत खारिज

सिरोही. फोरलेन हाइवे पर बारीघाटा टनल के मुहाने पर मलबा गिरने से चार श्रमिकों की मौत के मामले में आरोपित एलएंडटी कम्पनी के चार अधिकारियों की अलग-अलग अग्रिम जमानत अर्जी पर बुधवार को जिला सेशन न्यायालय में सुनवाईहुई। जिसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कम्पनी के चारों अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में पीडि़तों की ओर से अधिवक्ता भंवरसिंह देवड़ा व मानसिंह देवड़ा ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान कम्पनी के अधिकारियों की ओर से वकील ने कोर्टमें दलील दी कि हादसा एक्ट ऑफ गॉड है यानी दैवीय घटना है। जिस पर पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता ने विभिन्न तर्क दिए। जिस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शैलेष शुक्ला, हेमंत शर्मा, संजय मारवाड़ी व मूलचंद की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
यह था मामला
फोरलेन हाइवे पर बारीघाटा टनल के मुहाने पर २९ जून को मलबा गिरने से वहां कार्य कर रहे श्रमिक उथमण निवासी देवीसिंह (३५) पुत्र लादूसिंह देवड़ा, महेन्द्र कुमार (२५) पुत्र कानाराम सरगरा, उत्तम कुमार (२२) पुत्र राणाराम सरगरा व पोसालिया निवासी महेन्द्र कुमार (२७) पुत्र हरजीराम मीणा की मौत हो गई थी।
इनके खिलाफ दर्ज हुआ था प्रकरण
सिरोही कोतवाली थाने में कम्पनी के जिम्मेदार अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (आईपीसी की धारा 304) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। उथमण निवासी पालाराम पुत्र लक्ष्मणराम सरगरा की रिपोर्ट पर एलएण्डटी व उथमण टोल प्लाजा के अधिकारी हेमंत शर्मा, जाडन टोल प्लाजा के अधिकारी शैलेष शुक्ला एवं उनके कर्मचारी संजय मारवाड़ी, मूलचंद, सुनिल, दीक्षित व भगवंतसिंह जाखोड़ा सहित अन्य खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था।

दुष्कर्म की घटना को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित
आबूरोड. माली सैनी समाज व सैनी समाज की बुधवार को माली समाज सेवा संस्थान धर्मशाला में अध्यक्ष गणेशाराम माली व राजेन्द्र सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंदसौर (मध्यप्रदेश) में सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म की घटना की कड़ी निंदा की गई। समाजबंधुओं ने घटना को मानवता को शर्मसार करने वाला करार देते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया।
दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह दस बजे पारसीचाल से तहसील कार्यालय तक रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का निर्णय किया गया। समाज संरक्षक बलवीरसिंह, मुरारी सैनी, पार्षद कमलेश सैनी, दीपक सैनी, मोतीलाल, फूलचंद, पुखराज, राजेश गहलोत, राजेन्द्र माली, रावताराम, चंद्रमोहन सैनी, रतनलाल सैनी, संजय सैनी, सतीश सैनी, दिनेश सैनी, ललित माली, अशोक माली उपस्थित थे।



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