भीलवाड़ा।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने मैसर्स सुशान्त सिटी (अंसल) कॉलोनाइजर एंड डवलपर्स प्रा. लि. को सेवा का दोषपूर्ण मानते हुए उपभोक्ता को एक माह में मकान निर्माण कर कब्जा देने व क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज चुकाने के आदेश दिए।
कमला देवी जैन ने वकील ललित सांखला के मार्फ त मंच में अंसल के विरुद्ध परिवाद में बताया कि उसे विपक्ष की फर्म सुशान्त सिटी में मकान बी-21 आवंटित है। इसकी 80 प्रतिशत राशि जमा कराने के बावजूद तय समय में पूरा कब्जा नहीं सौंपा गया व अनुचित ढंग से लेटफ ीस व ब्याज के नाम पर करीब चार लाख रुपए भी वसूल लिए। कब्जा नहीं मिलने पर परिवादी को मजबूरन किराए से रहना पड़ा। अध्यक्ष रमेशचन्द मीना, सदस्य मुराद खां कायमखानी व विनती तापडिय़ा के मंच ने दोनों पक्षों के साक्ष्य व दस्तावेज देखे-सुने।
इस आधार पर अंसल कॉलोनाइजर को सेवा का दोषी माना। एक माह में तय मापदण्डों के अनुसार मकान पूर्ण कर परिवादी को देने को कहा। साथ ही पांच साल के मासिक किराए के हिसाब से छह लाख रुपए, अनुचित तौर से वसूले चार लाख रुपए लौटाने को कहा। मंच ने अंसल को परिवादी को शारीरिक व मानसिक संताप के एक लाख रुपए तथा परिवाद व्यय के दस हजार रुपए व समस्त राशि मय 9 प्रतिशत ब्याज के देने का आदेश दिया।
रात आठ बजे शराब बेचते धरा गया
प्रतापनगर थाना क्षेत्र में रात आठ बजे बाद शराब की दुकान के बाहर शराब बेचते ठेकेदार को पुलिस ने गुरुवार रात गिरफ्तार कर हवालात दिखा दी। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने देसी शराब के 172 पव्वे बरामद किए।
थानाप्रभारी प्रकाश भाटी ने बताया कि ट्रांसपोर्टनगर स्थित देसी शराब की दुकान रात आठ बजे बाद दुकान बंद होने के बावजूद अवैध तरीके से शराब बेचने की शिकायत मिली। इसी आधार पर गुरुवार रात नौ बजे टीम ने दबिश दी। यहां अनुज्ञाधारक सुभाषनगर निवासी कैलाश मेवाड़ा शराब बेचता मिला। पुलिस ने उसे एक्साइज एक्ट के तहत गिरफ्तार कर समीप ही छिपाकर रखे देसी शराब के 172 पव्वे बरामद किए। आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया।





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