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उदयपुर में किसान से 3500 रुपए रिश्वत लेने के मामले में पटवारी गिरफ्तार...

उदयपुर. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गादोली (मावली) पटवार मंडल की पटवारी समता जैन को एक किसान से 3500 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पटवारी ने रिश्वत की यह राशि कृषि भूमि के नामांतरण व नक्शा ट्रेस के एवज में ली थी।एएसपी सुरेन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि गादोली पटवारी समता पत्नी महेश जैन को टीम ने टिलोरा निवासी किसान डूंगरनाथ पुत्र विजयनाथ चौहान से तहसील कार्यालय मावली के कम्प्यूटर कक्ष में रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया। वर्ष 1999 बैच की चयनित पटवारी जैन का छह माह पूर्व राजस्व रिकॉर्ड मावली में रिकॉर्ड संधारण के लिए पदस्थापन किया गया था। इसके पास पटवार हल्का गादोली एवं भीमल का भी अतिरिक्त चार्ज था। इससे पहले वह बडग़ांव, बेदला व धार पटवार मंडल में तैनात रही। बेदला में इसका कार्यकाल विवादित रहा था।


बोली-सरपंच को भी देना पड़ता है

परिवादी डूंगरनाथ चौहान ने गत 20 अगस्त को एएसपी को रिपेार्ट पेश दी कि मैंने मां संतोष कुंवर के नाम से कृषि भूमि एवं कुआं राजस्व ग्राम टिलोरा में क्रय किया था। नामान्तरण एवं नक्शा ट्रेस बनाने के लिए गादोली पटवारी समता जैन से भीमल पटवार मंडल में मिला। पटवारी जैन ने इस काम के एवज में 3500 रुपए रिश्वत की मांग की। सत्यापन पुष्टि के दौरान पटवारी ने प्रति नामातंरण के लिए 15 सौ-15 सौ रुपए, जमाबंदी व नक्शा ट्रेस के पांच सौ रुपए की मांग की तथा बताया कि इस राशि में से सरपंच को भी देने पड़ते है। सत्यापन पुष्टि होने पर सीआई दिलीप सिंह झाला, एसआई लक्ष्मण डांगी मय टीम ने पटवारी को धरदबोचा।

 

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चेक अनादरण में महिला को एक वर्ष कैद

उदयपुर. चेक अनादरण के मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी महिला को एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई। चिंतामणि की घाटी, भट्टियानी चोहट्टा रावजी का हाटा निवासी संतोष कुंवर पत्नी उदयसिंह एनआई एक्ट कैसेज की विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमा सांदू ने धारा 138 के तहत दोषी मानते हुए प्रार्थी पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर 1 लाख 90 हजार अदा करने के आदेश दिए। प्रकरण के अनुसार शास्त्री सर्किल क्षेत्र निवासी घनश्याम बरदवार ने आरोपी महिला के खिलाफ 8 अक्टूबर 2014 को न्यायलय में वाद पेश किया। आरोप लगाया कि महिला ने पारिवारिक कारण बताते हुए प्रार्थी बरदवार से एक लाख 40 हजार रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले में आदर्श को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा का चेक दिया था, जो कि बैंक में पर्याप्त राशि के अभाव में अनादरित हो गया था।



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