केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साल 2006 में एम नागराज के आदेश की वजह से एससी-एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण रुक गया है।
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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- 'एससी-एसटी कर्मचारी अपने आप प्रमोशन में आरक्षण के हकदार हैं'
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