कोटा. शहर के नागरिकों की मांग का जिला प्रशासन की पहल पर राज्य सरकार ने आवासीय भूखंड पर बने हॉस्टल्स पर लागू विद्युत दरों को संशोधित कर इन्हें 'घरेलू श्रेणीÓ में लेने का निर्णय किया है।
जिला कलक्टर गौरव गोयल ने निर्णय की जानकारी दी और कहा कि ऐसे हॉस्टल जो आवासीय भूखंडों पर निर्मित हैं एवं आवासों में संचालित हैं, उनका उपयोग घरेलू श्रेणी में किया जा रहा है। ऐसे में विद्युत दर घरेलू श्रेणी की लागू रहेंगी। पूर्व में जारी निर्देशों में जिनमें पांच से अधिक कमरे किराए पर देने पर अघरेलू विद्युत बिल लागू के निर्णय को समाप्त कर दिया गया है। यह नीतिगत निर्णय है और पूरे राज्य में लागू होगा। स्मार्ट मीटर की समस्याओं के लिए फ्रेंचाइजी कंपनी को वार्डवार शिविर लगाकर समस्याओं का हल करने के निर्देश दिए हैं।
जिला कलक्टर गौरव गोयल की अध्यक्षता में गुरुवार को टैगोर सभागार में आयोजित बैठक में व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन, महासचिव अशोक माहेश्वरी, कोटा हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन मित्तल, चम्बल हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस निर्णय का स्वागत किया। पदाधिकारियों ने कहा कि इस निर्णय से वे संतुष्ट हैं लेकिन वहीं कोटा बंद के मसले पर उन्होंने कहा, यह निर्णय पूरी कार्यकारिणी और अन्य संगठनों के साथ लिया था, इसलिए इसे उनकी सहमति के बिना नहीं बदल सकते। बैठक में एडीएम सिटी पंकज कुमार ओझा, एएसपी समीर कुमार, विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता जसराम मीणा एवं केईडीएल के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
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राहत का लाभ बच्चों को दें
इस नीतिगत निर्णय के लागू होने के बाद कलक्टर ने हॉस्टल एसोसिएशन का आह्वान किया कि विद्युत दरों में कमी का लाभ विद्यार्थियों को भी दें। उनसे उसी अनुपात में विद्युत चार्ज लिया जाए। पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया कि लाभ विद्यार्थियों को दिया जाएगा।
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24 घंटे चलेगा शिकायत केन्द्र
उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए विद्युत निगम ने नयापुरा पावर हाउस परिसर में 24 घंटे शिकायत निवारण केंद्र खोल दिया है। दूरभाष नम्बर 0744-2323638 एवं मोबाइल नम्बर 9929194502 व 9929264503 हैं। शिकायत केन्द्र पर बिजली बंद रहने, स्मार्ट मीटर की जांच, केईडीएल द्वारा सुनवाई नहीं करने, अत्यधिक बिल प्राप्त होने जैसी शिकायतें दर्ज होंगी।





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