असम में अब वही लोग दावे और आपत्तियां कर सकते हैं जिन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए तय समयसीमा यानी 31 अगस्त 2015 के भीतर आवेदन जमा किए थे लेकिन उनके नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) में शामिल नहीं हुए।
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समयसीमा के भीतर आवेदन देने वाले ही कर सकेंगे एनआरसी में दावा
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