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लापरवाह वाहन चालक ने किया युवक को घायल

बीकानेर. जयपुर रोड स्थित चर्च के पास शनिवार रात को एक वाहन ने युवक को चपेट में ले लिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। उसे घायलावस्था में पीबीएम के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जीप चालक गलत दिशा से अचानक सड़क पर आ गया। सामने से एक बाइक आ रही थी।

 

तभी जीप चालक ने बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सड़क से गाड़ी नीचे उतारी। इस दौरान सड़क किनारे खड़ा युवक चपेट में आ गया। घायल युवक की की पहचान मनोज (19) पुत्र जोगाराम के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक की हालत गंभीर होने से बयान नहीं हो पाए।

 

 

 

पांच हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया
बीकानेर. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट न्यायालय संख्या चार के न्यायाधीश ने महिला से मारपीट और लज्जा भंग करने के दो अभियुक्तों को तीन साल का साधारण कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषियों को अर्थदंड जमा नहीं कराने पर तीन माह १४ दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

 

न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्तों को मारपीट व लज्जा भंग का दोषी माना। न्यायाधीश ने अभियुक्त किरण पत्नी जगमालसिंह राजपूत को भादंसं की धारा ३४१ में एक माह का साधारण कारावास व ५०० रुपए जुर्माना, धारा ३२३ में एक वर्ष का साधारण कारावास व ५०० रुपए का जुर्माना, धारा ३५४ में तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं १५०० रुपए अर्थदंड लगाया।

 

अभियुक्त शेरसिंह को भादंसं की धारा ३४१/३४ में एक माह का साधारण कारावास व ५०० जुर्माना, ३२३/३४ में एक वर्ष का साधारण कारावास व पांच सौ रुपए जुर्माना, ३५४/३४ में तीन वर्ष का साधारण कारावास एवं १५०० रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीडि़ता को पांच हजार रुपए प्रतिकर देने के भी आदेश दिए हैं। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों के बयान करवाए गए। राज्य की आरे से पैरवी कमलजीत सिंह ने की।

 

यह है मामला
गंगाशहर निवासी महिला ने २४ अगस्त, २०१४ को गंगाशहर थाने में पड़ोसी जगमालसिंह की पत्नी किरण एवं उसके बेटे शेरसिंह के खिलाफ नाली साफ करने के दौरान बेवजह मारपीट करने तथा लज्जा भंग करने के आरोप में मामला दर्ज कराया था।



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