Breaking News
recent

भूमि विकास बैंक राजसमंद अध्यक्ष को हटाने के आदेश, सुनवाई का मौका

राजसमंद. प्राथमिक भूमि विकास बैंक राजसमंद में करीब चालीस लोगों के नाम फर्जी ऋण स्वीकृत कर पौने पांच लाख रुपए की अनियमितता मामले में राज्य सरकार ने बैंक अध्यक्ष गोविंदसिंह चौहान को हटाने के लिए भी आदेश दे दिए। जोनल अतिरिक्त रजिस्ट्रार उदयपुर ने भूमि विकास बैंक अध्यक्ष पद से हटाने की कार्रवाई में सुनवाई का मौका देते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। इधर, अध्यक्ष चौहान ने जवाब में फर्जी ऋण देने के लिए शाखा सचिव, ऋण पर्यवेक्षक, कार्मिकों व दलाल को जिम्मेदार बताते हुए खुद का बचाव किया। जानकारी के अनुसार वर्ष 2005 से 2016 तक भूमि समतलीरण, स्वरोजगार के लिए टेंट, रेडीमेट शॉप, रद्दा मशीन के लिए कुंभलगढ़ क्षेत्र के 41 लोगों के नाम पौने पांच करोड़ के फर्जी ऋण शिकायत की जांच उदयपुर सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक डॉ. अश्विनी वािश्ष्ठ द्वारा जांच की गई। 14 नवंबर 2017 को पेश जांच रिपोर्ट में भ्ूामि विकास बैंक अध्यक्ष गोविंदसिंह चौहान, तत्कालीन सचिव ओमप्रकाश मौर्य, शाखा सचिव/ ऋण पर्यवेक्षक जगदीश पुरोहित, रामेश्वर प्रसाद ेगर, चुन्नीलाल दुदवाल को दोषी ठहराया। उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) जयपुर जीएल स्वामी ने सचिव व कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उप रजिस्ट्रार को आदेश दिए कि वे धारा 57 में प्रकरण दर्ज कर फर्जी ऋण से उठे करोड़ों रुपए की वसूली करते करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जावें। इसी तरह अध्यक्ष गोविंद सिंह चौहान को पद से हटाने के लिए राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 30(1) के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पर जोनल अतिरिक्त रजिस्ट्रार उदयपुर ने नियमानुसार सुनवाई का मौका देते हुए अध्यक्ष को नोटिस कर जवाब मांगा। राज्य सरकार द्वारा 2 मई 18 को आदेश दिए और करीब पांच माह से कार्रवाई जोनल अतिरिक्त रजिस्ट्रार उदयपुर में लंबित है।

दो कार्मिक लाए स्थगन
फर्जी ऋण मामले में राज्य सरकार से अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश के विरुद्ध बैक सचिव व ऋण पर्यवेक्षक द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। कार्मिकों ने हाइकोर्ट के आदेश 10224/2018 व 1038 /2018 के तहत कार्रवाई पर स्थगन मिलने का दावा किया है।

सुनवाई का मौका देकर हटाएंगें
किसानों के नाम करोड़ों के फर्जी मामले में गबन पर अध्यक्ष को हटाने के लिए जोनल अतिरिक्त रजिस्ट्रार को निर्देश दिए। इसके तहत सुनवाई का मौका देकर हटाने का प्रावधान है, जबकि कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई उप रजिस्ट्रार राजसमंद को करनी है।
जीएल स्वामी, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) सहकारिता विभाग जयपुर

विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी, नोटिस दिया
भूमि विकास बैंक राजसमंद अध्यक्ष को हटाने के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही प्रकरण की विस्तृत जांच रिपोर्ट निदेशालय जयपुर से मांगी है। अलग से जांच नहीं होगी, उसी जांच व निर्देशानुसार अध्यक्ष पद से हटाने की अग्रिम कार्रवाई होगी।
पीपी मांडोत, जोनल अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग उदयपुर



Rajasthan Darpan IFTTT

Rajasthan Darpan IFTTT

No comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.