दौसा. बसवा थाना इलाके के बडिय़ाल की ग्यारसा की ढाणी में पिछले वर्ष छह वर्षीय मासूम बालिका को बाजरे के खेत में लेजाकर उसके साथ बलात्कार करने वाले एक दरिंदे आरोपी को विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में 10 वर्ष व 4 वर्ष के कठोर कारावास व आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेगी।
विशेष लोक अभियोजक गोपाल लाल शर्मा ने बताया कि 7 अगस्त 2018 को 27 वर्षीय आरोपी मुकेश बैरवा 6 वर्षीय मासूम बालिका को बहला-फुसला कर बाजरे के खेत में ले गया। खेत में उसने मासूम बालिका के साथ बलात्कार कर दिया। इस सम्बन्ध में बसवा पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। जांच के बाद 26 अक्टूबर 2017 को चार्जशीट पेश हुई। 1 फरवरी 2018 को विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट में आया।
इस मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट दौसा हेमंत सिंह बघेला ने आरोपी को 27 सितम्बर 2018 को धारा 363 में 4 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए एवं 5/6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेगी।
बारह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश, लक्ष्मण मीना हत्याकांड
लालसोट. रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के कोलीवाड़ा गांव में एक जुलाई को लक्ष्मण मीना की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने लालसोट के मुसिंफ मजिस्ट्रेट न्यायालय में 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। पुलिस ने मामले में 547 पेज की चार्ज शीट में 61 गवाहों को भी शामिल किया है। रामगढ़ पचवारा थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि उक्त प्रकरण प्रभावी पैरवी व आरोपियों का कड़ी से कड़ी सजा दिलानेे के लिए केश ऑफिसर स्कीम में लिया गया है।
कोलीवाड़ा गांव में दुकान पर सो रहे लक्ष्मण मीना की हत्या कर दी थी। इसके बाद रमेशचंद मीना, रामोतार मीना, राजेन्द्रकुमार मीना, राजेश मीना, हेमराज मीना, धारासिंह गुर्जर, लोकेश मीना, विनोद प्रजापत, गुलकेश मीना, विकास मीना, दिलखुश मीना व रामकिशोर मीना को गिरफ्तार किया। (नि.प्र.)





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