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अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 'भोंपू' बजाया तो होगी ये कार्रवाई, कलक्टर ने दिए 12 दिसंबर तक लागू करने के आदेश

जोधपुर. जिला कलक्टर डॉ. रविकुमार सुरपुर ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 एवं ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं रोकथाम) नियम 2000 के तहत सार्वजनिक एवं अन्य स्थानों अस्पताल, शिक्षण संस्थान, विद्यालयों, महाविद्यालयों सरकारी, अद्र्धसरकारी कार्मिकों के आस-पास शान्तिमय वातावरण बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार त्योहारों, विवाह, चुनाव आदि अवसरों पर रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तार यंत्रों, लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, जनरेटर्स एवं पटाखों का उपयोग के लिए स्थान रूप से प्रतिबंधित किया हुआ है। लेकिन अब सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों एवं अन्य लोगों द्वारा चुनाव के प्रचार-प्रसार के दौरान ध्वनि विस्तार यंत्रों का तीव्र ध्वनि व अनियमित रूप से उपयोग की संभावना को देखते हुए आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध महानगर कमिश्नरेट जोधपुर क्षेत्र के अलावा जोधपुर जिले के अन्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से लागू रहेगा। यह आदेश 12 दिसम्बर तक लागू रहेगा।



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