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डीजल-पेट्रोल के कूपन बंटे तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस हो जाएगा निरस्त, आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने को प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश

बाड़मेर . विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी पेट्रोल पंप पर कूपन के आधार पर डीजल-पेट्रोल भरवाते पाए जाने पर संबंधित पंप का लाइसेंस निरस्त होगा। इसके लिए संबंधित निगरानी दल प्रभावी मॉनिटरिंग करें। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने मंगलवार को कलक्ट्रेट कांफ्रेस हाल में चुनाव तैयारियों संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान प्रकोष्ठ प्रभारियों को निर्देशित करते हुए यह बात कही।

 

उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठ प्रभारी विधानसभा चुनाव के उत्तरदायित्वों को गंभीरता से लेते हुए कार्य संपादित करें। टीम भावना के साथ परस्पर संवाद के जरिए बेहतरीन कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र दशोरा को अवैध शराब की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने तथा होटलों एवं ढाबों पर चुनाव के दौरान खाने के कूपन वितरण होने की स्थिति में जिला रसद अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक को नियमित रूप से निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई को कहा।

 

उन्होंने समस्त प्रकोष्ठ प्रभारियों को आवश्यक संसाधनों के संबंध में सूचनाएं संकलित कर भिजवाने के लिए कहा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने विधानसभा चुनाव के इंतजामों के बारे में जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वरलाल मेघवाल ने सिक्युरिटी मैनेजमेंट प्लान तथा कानून एवं सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया।

 

संपत्तियों के विरूपण की रोकथाम के निर्देश
बाड़मेर . जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा आम चुनाव के दौरान संपत्तियों के विरूपण की रोकथाम के संबंध में निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों-कार्यकर्ताओं की ओर से निर्वाचन एवं प्रचार-प्रसार से संबंधित पोस्टर, कटआउट, नारे, प्रतीक चिह्नों एवं चित्रों का अंकन कर सार्वजनिक, सरकारी एवं गैर-सरकारी सम्पत्तियों, भवनों को खराब करना आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाएगा।

 

कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी ध्वज दण्ड, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने, टांगने या लगाने आदि के लिए निर्धारित स्थान के अतिरिक्त सार्वजनिक, सरकारी, गैर सरकारी, निजी भूमि-भवनों एवं सम्पत्तियों का उपयोग नहीं कर सकेगा। कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी पोस्टर, बैनर, कट आउट, नारे आदि केवल स्थानीय निकाय की ओर से नियत एवं उपलब्ध कराए गए स्थानों पर निर्धारित दर का भुगतान कर स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही प्रदर्शित कर सकेंगे।



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