सुप्रीम कोर्ट ने असम के नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजन्स (एनआरसी) के अंतिम ड्रॉफ्ट में बाहर हुए 40 लाख लोगों को आपत्तियों व दावों के लिए राशन कार्ड सहित अन्य पांच अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की आपत्ति को दरकिनार कर दिया है।
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असम एनआरसी : सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, अब 15 दिसंबर तक दाखिल कर सकते हैं दावे और आपत्तियां
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