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ब्यावर नगर परिषद की पूर्व सभापति बबीता को मिली राहत, 82 दिन बाद हुई जमानत

 

अजमेर.ब्यावर में एक मॉल मालिक के व्यावसायिक नक्शे को पास कराने की एवज में78 लाख रुपए की दुकान बतौर रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार आरोपित ब्यावर नगर परिषद की सभापति बबीता चौहान की जमानत 82 दिन बाद मंगलवार को उच्च न्यायालय की न्यायाधीश सबीना ने स्वीकार कर ली। मामले के एक अन्य आरोपित नगर परिषद के सहायक अभियंता साबिर व शिवा जमानत पर हैं।

मामले में अब केवल आरोपित बबीता के पति नरेन्द्र चौहान जेल में है। उनकी जमानत अर्जी पर एक नवम्बर को सुनवाई होगी। भूखंड के रूपांतरण के मामले में चिकित्सक राजीव जैन से सवा दो लाख रुपए रिश्वत लेते के मामले में वह पहले ही जमानत पा चुकी हैं।

 

अस्पताल में थी भर्ती

जानकारी के अनुसार गत दिनों करवा चौथ के दिन बबीता पैर स्लिप हो जाने से गिर गई थी जिससे उनके हाथ में फ्रेक्चर हो गया था। उनका जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में उपचार किया गया। फिलहाल वह कै दी वार्ड में भर्ती हैं। उनके वकील प्रणव सोम सक्सेना बुधवार को अधीनस्थ एसीबी अदालत में मुचलके पेश करेंगे। इसके बाद अस्पताल से पुन: केन्द्रीय कारागृह ले जाया जाएगा, जहां से शाम को वह विधिवत रिहाई हो सकेगी।


गौरतलब है कि बबीता चौहान के खिलाफ डॉ राजीव जैन से भू-रूपांतरण के लिए 2.25 लाख रुपए रिश्वत व सरदार गुरुचरण सिंह से मॉल के व्यावसायिक नक्शे को पारित करने की एवज में 78 लाख रुपए कीमत की दुकान मांगने का आरोप मेंं दो अलग अलग मामले दर्ज हैं।



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