जैसलमेर. विधिक सेवा सप्ताह के तहत विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आशुतोष कुमार के निर्देशन में प्राधिकरण द्वारा गठित विधिक जागरूकता टीम के अधिवक्ता सुनील पालीवाल व पैरालीगल वॉलेन्टियर हरिकिशन की ओर से राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, लोहारबास तथा अधिवक्ता संगीता गोस्वामी व पैरालीगल वॉलेन्टियर विमला लोहिया द्वारा डॉ राधाकृष्णन विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए गए। शिविर में उनके द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। टीम द्वारा विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले प्रमुख विधिक सेवा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इनके द्वारा विधिक सहायता कि तहत पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। लोक अदालत, स्थाई लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता हैं एवं विधिक साक्षरता शिविर एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को विधिक जानकारी उपलब्ध करवाई जाती हैं। टीम द्वारा विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया व पात्रता के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई । इसके अलावा उन्होंने मोटरयान दुर्घटना दावा अधिनियम के तहत प्रतिकर प्राप्त करने के प्रावधान, स्थाई लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित होने योग्य जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों की जानकारी दी तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों के बारे में भी अवगत करवाया गया। विधिक साक्षरता सप्ताह के तहत डॉ. अम्बेडकर राजकीय छात्रावास में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शिविर का आयोजन किया गया । पैनल अधिवक्ता गिरधरसिंह भाटी एवं अरविन्द कुमार गोपा तथा पीलवी चन्द्रवीर द्वारा बालकों को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार स्वच्छ पर्यावरण बाल विवाह तथा नालसा स्कीम आदि के बारे में बताया गया। छात्रावास के व्यवस्थाापक खेताराम ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसलमेर का विधिक साक्षरता शिविर की सराहना की । शिविर में 60 बालक उपस्थित थे जिन्हें कानूनी शिक्षा के पेमप्लेट का वितरण किया गया।





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