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सस्ते के चक्कर में बिगाड़ रहे सेहत!

शहर में बगैर लाइसेंस बेची जा रही है खाद्य सामग्री
सस्ते के चक्कर में बिगाड़ रहे सेहत!
सस्ती सामग्री के चक्कर में खरीद रहे लोग
बालोतरा. त्योहार की सीजन में खाद्य पदार्थों की होने वाली बिक्री पर शहर में जगह-जगह कई दुकानें खुल गई है। बगैर खाद्य लाइसेंस के ये जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, वहीं अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में कम दामों में खाद्य सामग्री बेच रहे हैं। इस पर बाजार में घटिया खाद्य पदार्थों की बिक्री होने का अंदेशा अधिक बढ़ गया है, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस सच्चाई से मुंह मोड़ रखा है। इससे जागरूक लोग परेशान है।
दीपावली पर्व में छह दिन शेष है। इस त्योहार पर खाद्य सामग्री की विशेष कर ब्रिकी होती है। इससे अच्छी होने वाली कमाई पर मिठाई कारोबारी मिठाई, नमकीन बनाने में जोर-शोर से लगे हुए हंै, लेकिन कमाई के चक्कर में बिना लाइसेंस के कई दुकानें खुल गई है।
बगैर खाद्य लाइसेंस व नियमों को ताक में रखकर से मिठाइयां बना बेच रहे हैं। शहर के पुराने भाग में इस तरह की कई दुकानें खुल गई हैं। इन पर निगरानी नहीं होने से ये सस्ती सामग्री बना कर बेच रहे हैं, जो सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। नियमानुसार फूड लाइसेंस के साथ खाद्य अधिकारियों को समय-समय पर निरीक्षण कर नमूने लेने होते हैं, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एेसे में पग-पग पर एेसी दुकानें खुल गई है।
25 मिठाई की स्थायी दुकानें हैं बालोतरा में
दिवाली पर सवा करोड़ का होता है करोबार
बिना लाइसेंस की अस्थायी दुकानों की तादाद करीब दस
यह है नियम, जुर्माना व सजा का प्रावधान
जानकारी अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011 के तहत कोई भी व्यक्ति बगैर खाद्य लाइसेंस के खाद्य सामग्री नहीं बेच सकता है। एक व्यक्ति की शहर में एक से अधिक दुकान होने पर उसे अलग-अलग लाइसेंस लेना होता है। इसके लिए उसे ई-मित्र पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। इसकी जांच के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लाइसेंस जारी करता है। बगैर लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर छोटे कारोबारी पर 31 हजार रुपए व बड़े व्यापारी पर 5 लाख रुपए जुर्माना व 6 माह की सजा का प्रावधान है।
कर रहे जांच, होगी कार्रवाई
&बगैर खाद्य लाइसेंस के खाद्यसामग्री बेचना नियम विरूद्ध है। बगैर लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर जुर्माना व सजा दोनों का प्रावधान है। जांच कर नियम विरूद्ध होने पर कार्रवाई करेंगे।
- भूराराम चौधरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर



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