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राजस्थान चुनाव : अगर प्रत्याशियों ने आज नहीं किया यह काम, तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश

विधानसभा चुनाव लडऩा है तो प्रत्याशी को शनिवार को बैंक में खाता खुलवाना जरूरी है। चुनाव आयोग के निर्देश के तहत प्रत्याशी को नामांकन से एक दिन पूर्व बैंक में खाता खुलवाना अनिवार्य है। नामांकन भरने में दो दिन का समय बचा है। वहीं रविवार को नामांकन नहीं भरे जा सकेंगे। ऐसे में इच्छुक प्रत्याशियों के लिए बैंक खाता खुलवाने के लिए केवल एक दिन बचा है। प्रमुख दलों से विधानसभा चुनाव लडऩे के इच्छुक दावेदारों की धडकऩे बढऩे लगी है, क्योंकि नामांकन के लिए शनिवार व सोमवार दो ही दिन बचे हैं।

नामांकन के लिए चुनाव आयोग की गाइड लाइन के तहत बैंक में खाता खुलवाने, राजनीतिक दल के प्रत्याशी को उसके दल के नाम से ही नामांकन भरने आदि निर्देशों की पालना जरूरी है। राजनीतिक दल के नाम से नामांकन करने वाले प्रत्याशी को 19 नवम्बर को निर्धारित समय तक अपने दल का सिम्बल जमा कराना जरूरी होगा। निर्धारित समय तक सिम्बल जमा नहीं कराने पर उनका नामांकन निरस्त हो जाएगा।

चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि विधानसभा चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी को नामांकन से एक दिन पूर्व बैंक में खाता खुलवाना जरूरी है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम समय सीमा 19 नवम्बर की दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है।
ओपी जैन, एडीएम प्रथम अलवर



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