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तो इसलिए चला प्रेस पर प्रशासन का डंडा


आचार संहिता उल्लंघन पर प्रिंटिंग प्रेस सीज
नियमानुसार पोस्टर छापने के लिए किया गया था पाबंद
बिना प्रेस का नाम छापे थे पोस्टर
नीमकाथाना. आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को शहर में एक प्रिंटिंग प्रेस को सीज कर दिया। निर्वाचन अधिकारी व उपखंड अधिकारी नरेश सिंह तंवर ने बताया कि गुरुवार को सुबह पुलिस की मौजूदगी में शाहपुरा रोड स्थित बीएसएनएल टॉवर के सामने तिरूपति ऑफसेट का निरीक्षण किया गया।
इस दौरान ऑफसेट मालिक संदीप खर्रा ने बिना प्रेस का नाम छापे बिना करीब ७०० पोस्टर छापना बताया। जबकि शहर की सभी प्रिंटिंग प्रेस मालिका को जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल के आदेश पर ८ अक्टूबर को नियमानुसार पोस्टर छापने का नोटिस तालिम करवा कर पाबंद किया गया था। उसके बावजूद भी प्रिंटिंग प्रेस मालिक ने बिना किसी नियमानुसार पोस्टर छाप कर आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया।
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिनियम १९५१ की धारा १२७ क के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पंपलेट व पोस्टरों को प्रकाशित व मुद्रित नहीं करेगा, जिसके मुद्रक पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम व पता न दिया हो, लेकिन ऑफसेट मालिक ने अधिनियम की धारा का पूरी तर से उल्लंघन कर धड़ल्ले से पोस्टर
छाप दिए।
तीन दिन में देना होगा जवाब
निवार्चन अधिकारी ने प्रिंटिंग पे्रस का सीज कर मालिक संदीप खर्रा को पाबंद किया गया है। खर्रा को तीन दिवस में स्पष्टीकरण देना होगा। अन्यथा धारा १२७ क(४) के तहत कार्यवाही की
जाएगी।
दो का कॉलेज व्याख्याता में चयन
नीमकाथाना. राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित कॉलेज व्याख्याता परीक्षा २०१४ में अम्बेडकर कॉलोनी निवासी मनीषा का अंग्रेजी साहित्य विषय में चयन हुआ है। ये वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुहाला में व्याख्याता है। इसी प्रकार गांव मावंडा निवासी किरण देशवाल का भी राजस्थान में दूसरे नंबर पर अंग्रेजी व्याख्याता पद पर चयन हुआ है।



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