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आतंकी मामले में थानाधिकारी के बयान दर्ज, तिहाड़ जेल से जोधपुर लाए गए इंडियन मुजाहिद्दीन के दो आतंकी

जोधपुर. चार साल से चल रहे इंडियन मुजाहिद्दीन आतंकी मामले में सोमवार को जिला और सत्र न्यायालय संख्या तीन के न्यायाधीश सिद्धार्थ दीप की अदालत में गवाही शुरू हो गई। विशिष्ठ लोक अभियोजक सुशील शर्मा और भवानीसिंह भाटी ने पहले गवाह प्रतापनगर के तत्कालीन थानाधिकारी विधाधर डूडी के दो घंटे तक बयान दर्ज किए। अभियोजन पक्ष के गवाह डूडी ने गिरफ्तारियों, एफआइआर और बरामदगी के बारे में जानकारी दी लेकिन समयाभाव के कारण बयान पूरे नहीं हो पाए। मामले की अगली सुनवाई 13 दिसम्बर को होगी। सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ता भी उपस्थित थे।

दो बार पेश किया आतंकियों को

दिल्ली पुलिस के हथियारबंद कमांडो ने सुबह साढ़े ग्यारह बजे अम्मार यासिर और वकार अजहर को तथा जोधपुर पुलिस ने सात अन्य आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। लेकिन अन्य मामलों की सुनवाई के चलते बयान नहीं हो पाए। दोपहर दो बजे मामले की सुनवाई शुरू होने पर पुलिस ने फिर से सभी आरोपियों को हथकड़ी में कोर्ट में पेश किया। आइएम के इन संदिग्ध आरोपियों पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विधि विरुद्ध गतिविधियां और आइपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला चल रहा है।



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