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CM केजरीवाल को मानहानि के एक मामले में बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने किया बरी

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से अदालत की तरफ से मानहानि के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को मानहानि के मामले से बरी कर दिया। बता दें कि राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने 2016 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि शनिवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने केजरीवाल को बरी कर दिया।

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि वर्ष 2013 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर केजरीवाल ने एक टीवी शो और चुनाव प्रचार के दौरान अभद्र टिप्पणी की थी। केजरीवाल ने दावा किया था कि शीला दीक्षित ने बतौर मुख्यमंत्री बिजली कंपनियों से साठ-गांठ है और उनको फायदा पहुंचाने के लिए नियमों का उल्लंघन किया गया है। इस मामले को लेकर उस समय शीला दीक्षित के मीडिया सलाहकार रहे पवन खेड़ा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसपर इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि आप कौन होते हैं किसी को लेकर मुकदमा दर्ज कराने वाले? क्या आपके साथ कोई घटना घटी है? इसपर खेड़ा ने कहा था नहीं। हालांकि अब इसपर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केजरीवाल को बरी कर दिया। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सुभाष चंद्रा ने अपनी अर्जी दाखिल करते समय सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि चंद्रा ने पावर ऑफ अटार्नी के मार्फत शिकायत दर्ज कराई, जो कानूनन निषिद्ध है। अदालत ने कहा कि चंद्रा को कानून के अनुसार फिर से शिकायत दर्ज करने की छूट है।

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इससे पहले कई मामलों में केजरीवाल हो चुके हैं बरी

आपको बता दें कि इससे पहले सीएम केजरीवाल एक नहीं बल्कि मानहानि के कई मामलों में आरोपी थे। लेकिन कुछ मामलों में वे अदालत की ओर से बरी करार दिए गए तो कई मामलों ने केजरीवाल ने समझौता कर लिया और अपने बयान के लिए माफी मांग ली। सबसे चर्चित मानहानि का मामला था वित्त मंत्री अरुण जेटली का जिसपर केजरीवाल ने माफी मांग ली और कहा चुनाव के दौरान लगाए गए आरोपों में तथ्यात्मक सत्यता नहीं थी। इस बारे में उसे बाद में पता चला। इस तरह के कई अन्य मामलों में भी केजरीवाल ने माफी मांगी थी।



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