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SC में नेशनल हेराल्‍ड मामले की सुनवाई आज, हाईकोर्ट से राहुल और सोनिया को नहीं मिली थी राहत

नई दिल्‍ली। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए अध्‍यक्ष सोनिया की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले दिल्‍ली हाईकोर्ट ने आयकर चोरी के मामले में मां-बेटे को राहत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि वर्ष 2011-12 के कर आकलन के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में सोनिया और राहुल ने चुनौती दी थी। आज जस्टिस एके सीकरी एवं जस्टिस एस अब्‍दुल नजीर की पीठ राहुल, सोनिया और कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता ऑस्‍टर फर्नांडीस की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

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आयकर विभाग की कैविएट
अपनी याचिकाओं में तीनों नेताओं ने हाईकोर्ट के 10 सितंबर के आदेश को चुनौती दी है। आयकर विभाग ने शीर्ष अदालत में पहले ही एक कैविएट दाखिल कर रखी है कि अगर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई याचिका दाखिल की जाती है तो ऐसी सूरत में उसका पक्ष भी सुना जाए। 10 सितंबर को राहुल और सोनिया को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी, जिसने 2011-12 के कर आकलन के एक मामले को दोबारा खोले जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

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सुब्रह्मयण्‍म स्‍वामी ने उठाया था मुद्दा
आपको बता दें कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामला निचली अदालत में दाखिल की गई निजी आपराधिक शिकायत की जांच से उठा था। इस मामले में तीनों जमानत पर है। सोनिया और राहुल को निचली अदालत ने 19 दिसंबर 2015 को जमानत दी गई थी।



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