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फोन से आधार लिंक करने के लिए किया मजबूर, तो होगी 10 साल जेल और लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली। अब आप बिना आधार कार्ड के ही अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और सिम कार्ड भी खरीद सकते हैं। अब कोई भी कंपनी आपको आधार कार्ड मांगने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। अगर कोई भी आधार कार्ड नंबर मांगने के लिए मजबूर करेगा तो उस पर सरकार 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाएगी।

सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव कर आधार जारी करने वाली यूआईडीएआई को और मजबूत बनाया है। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में 1 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब नया सिम लेने या बैंक अकांउट खुलवाने के लिए किसी भी ड्क्यूमेंट का प्रयोग किया जा सकता है।

हो सकती है 10 साल तक की सजा

आधार की सूचनाओं में सेंध लगाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सरकार ने 10 साल तक की जेल का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल अभी इस मामले में 3 साल तक की जेल का प्रवधान है।

कानून में होगा संशोधन

सिम कार्ड लेने और बैंक अकाउंट खोलने के लिए अब आधार नंबर देना ऐच्छिक हो गया है।फिलहाल अब टेलीग्राफ कानून और मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के नियमों में संशोधन किया जाएगा और प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाएगा।

 



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