पाली . मध्यप्रदेश से सस्ते दामों पर डोडा-पोस्त लाकर जोधपुर जिले में बेचने ले जा रहे छह तस्करों को सदर थाना व साइबर सैल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सोनाईमांझी गांव के निकट से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 201 किलो अवैध डोडा पोस्त व दो वाहन जब्त किए।
प्रशिक्षु आरपीएस कल्पना सोलंकी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार शाम को सोनाई मांझी गांव में नाकाबंदी की। इस दौरान पाली की तरफ तेज गति से आ रही दो जीप को रुकवाया। एक जीप में चार जने एस्कोर्ट कर रहे थे। दूसरी जीप में दो तस्कर थे। तलाशी के दौरान जीप में नौ कट्टों में 201 किलो अवैध डोडा-पोस्त व 80 हजार रुपए बरामद किए। पकड़े गए डोडा-पोस्त की बाजार कीमत करीब 10 लाख रुपए है। पुलिस ने मामले में दोनों वाहनों में सवार छह तस्करों को गिरफ्तार किया तथा 201 डोडा-पोस्त व 80 हजार व दोनों वाहन जब्त करने की कार्रवाई की।
यह आरोपी आए पकड़ में
पुलिस ने जालोर जिले के लियादरा (झाब) हाल जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड (कुड़ी भगतासनी) निवासी शैतानराम (40) पुत्र प्रहलादराम विश्नोई, जोधपुर के जाजीवाल धोरा (बनाड) निवासी रामनिवास (35) पुत्र जीयाराम विश्नोई, जोधपुर के जाजीवाल धोरा (बनाड) निवासी रामकरण (19) पुत्र बीरबलराम विश्नोई, मध्यप्रदेश के मंदसौर क्षेत्र के चांगली (नई आबादी) निवासी हीरासिंह उर्फ राजवीरसिंह (25) पुत्र भैरूसिंह राजपूत, मध्यप्रदेश के मंदसौर क्षेत्र के चांगली (नई आबादी) निवासी जितेन्द्र भाट (19) पुत्र गंगाराम राव व मध्यप्रदेश के मंदसौर क्षेत्र के चांगली (नई आबादी) निवासी किशोरसिंह (22) पुत्र नंदसिंह राजपूत को मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। तस्करों को पकडऩे वाली टीम में सहायक उपनिरीक्षक सुरेश कुमार, साइबर सैल के हेड कांस्टेबल समदरसिंह राजपुरोहित, कांस्टेबल जगाराम, राजेश, मगनाराम, लक्ष्मणसिंह व धुड़ाराम शामिल रहे।
लूणी क्षेत्र में होनी थी सप्लाई
प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि अवैध डोडा-पोस्त की खेप आरोपी लूणी थाना क्षेत्र के रोहिचा कलां में सप्लाई करने जा रहे थे। यह सप्लाई रोहिचा कलां गांव में प्राइवेट स्कूल के अध्यापक अशोक विश्नोई ने मंगवाई थी।
वृद्धा की हत्या कर गहने लूटने के आरोपी को आजीवन कारावास
सोजत. वृद्धा की हत्या कर गहने लूटने के मामले में सोजत के अपर सेशन न्यायाधीश ओमप्रकाश वैष्णव ने अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 60 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
तीन मई 2017 को सोजत थाना क्षेत्र के खोखरा गांव के निकट खेत में खोखरा गांव निवासी दाकू देवी (75) पत्नी सुखराम सीरवी का शव मिला था। बदमाशों ने लाठी या किसी धारदार हथियार से उसकी हत्या कर गले, कान, नाक व पेरों पर पहने आभूषण लूटकर फरार हो गए थे। मामले में जांच में जुटी पुलिस ने सोजत रोड निवासी शैतानराम (21) पुत्र मोहनलाल भाट को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। जिसने वृद्धा दाकूदेवी की हत्या कर गहने लूटने की वारदात स्वीकार की थी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने शैतानराम भाट को वृद्धा की हत्या एवं गहने लूटने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।





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