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रुद्राक्ष हत्या कांड को लेकर बड़ा फैसला, 2014 में हुई थी मासूम रुद्राक्ष की निर्मम हत्या

कोटा।

कोटा के बहुचर्चित रुद्राक्ष अपहरण हत्याकांड के आरोपी अंकुर की फांसी की सजा को निचली कोर्ट ने बरकरार रखा है। रुद्राक्ष हत्याकांड के मुख्य आरोपी अंकुर पाड़िया को आज बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी अंकुर को फरवरी में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी जिसे एक बार फिर बरकरार रखा। फैसला एससीएसटी कोर्ट ने सुनाया। अंकुर पाड़िया को भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच एससीएसटी कोर्ट में पेश किया गया।

 

रुद्राक्ष के माता पिता भी न्यायालय पहुचें। फैसला आते ही रुद्राक्ष के पिता पुनीत पांडिया की आंखों में आंसू छलक उठे। रुद्राक्ष के पिता पुनीत हांडा ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पहले दिन से पक्का यकीन है और अंकुर को फांसी की सजा जरूर मिलेगी।

 

साल 2014 में हुई थी मासूम रुद्राक्ष की हत्या
गौरतलब है कि 9 अक्टूबर 2014 की रात को मासूम रुद्राक्ष का मुख्य आरोपी अंकुर पाडिय़ा ने तलवंडी के हनुमान पार्क से अपहरण किया था। वह उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने उठाकर ले गया। उसके बाद जगह-जगह घूमता रहा और परिजनों से दो करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। इस अपरहरण कांड के बाद पुलिस की सक्रियता के बाद अंकुर काफी घबरा गया और उसने रुद्राक्ष को मौत के घाट उतार दिया।



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