रिटर्निंग अधिकारी अलवर शहर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अभिनव पार्टी के प्रत्याशी नवजोत सिंह भमलोत व एक प्रिन्टर्स के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इस्तगासा दायान किया है। को शिकायत दी है। रिटर्निंग अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2018 की आचार संहिता प्रभावी है। प्रत्याशी नवजोत सिंह ने अपने प्रचार में एक पुस्तिका छपवाकर 26 नवम्बर को वितरित किया जाना पया गया है। पुस्तिका पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम व छपाई गई प्रतियों का अंकन नहीं किया गया है।
जांच में उक्त प्रचार पुस्तिका रवि प्रिंटर्स रोड नम्बर दो अलवर द्वारा छापा जाना पाया है। जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 ए का उल्लंघन है। अनाधिकृत पुस्तिका से मतदाताओं को भ्रमित करने एवं नि ष्पक्ष मतदान की प्रभावी प्रक्रिया बाधित करने का प्रयास किया है। जो भारतीय दण्ड संहिता की धरा 171 एफ का उल्लंघन है। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए।





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