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चुनाव में गाड़ी नहीं आई तो आरसी हो सकती है निरस्त...पढि़ए पूरा मामला

पाली। विधानसभा चुनाव को लेकर परिवहन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। चुनाव ड्यूटी के लिए परिवहन विभाग ने एक हजार से अधिक वाहनों का अधिग्रहण कर लिया है। इनमें 350 बसें व 680 से अधिक जीपें है। सभी वाहन चालकों व मालिकों को अधिग्रहण किए गए वाहन लेकर 4 दिसम्बर तक बांगड़ कॉलेज में रिपोर्ट करने को कहा गया है। जो वाहन इस ड्यूटी में नहीं पहुंचेगा, उसके खिलाफ आरसी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

15 जीप व 3 बस चालकों को नोटिस
परिवहन विभाग के अनुसार अब तक अधिग्रहण किए गए वाहनों में से 50 बसों को व 400 जीप को तीन दिसम्बर तक पुलिस लाइन पाली में पहुंचना था। लेकिन 15 जीप व 3 बसें नहीं पहुंची। इस पर वाहन चालक व स बंधित मालिक को नोटिस भेजा गया है। इनका पक्ष सुनने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यह रहेगा किराया
परिवहन विभाग की माने तो पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार वाहनों का किराया ज्यादा भुगतान किया जाएगा। जो वाहन अधिग्रहण किए जाएंगे, इनमें अनुबंधित केरिएज बड़ी बसों को 2500 रुपए प्रतिदिन, स्टेज केरिएज बसों के लिए 1850 रुपए, स्टेज केरिएज मिनी बसों के लिए 1100 रुपए प्रतिदिन, छोटी कारों के लिए 900 रुपए, ऑटो रिक्शा के लिए 275 रुपए, अनुबंधित केरिएज मिनी बसों के लिए 1450 रुपए, लग्जरी कार का 1100 रुपए, बड़ी टैक्सी कार के लिए 1350 रुपए, जीप व बोलेरो श्रेणी की गाडिय़ों के लिए 1100 रुपए, मैजिक टे पो श्रेणी के लिए 550 रुपए, ट्रैक्टर मय ट्रॉली के लिए 400 रुपए, फुल बॉडी व हाफ बॉडी ट्रक के लिए 1000 रुपए, क्रेन व जेसीबी के लिए 3500 रुपए, मिनी क्रेन के लिए 2500 रुपए किराया प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसमें किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल व डीजल की दर भी अलग-अलग श्रेणी के हिसाब से तय की गई है।

वाहन ड्यूटी में नहीं आया तो यह होगी कार्रवाई
विभाग के अनुसार जिन वाहनों का अधिग्रहण किया गया है, उनके नहीं आने पर लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सम्बंधित वाहन मालिक व चालक के खिलाफ न्यायालय में इस्तगासा पेश किया जाएगा। इसके तहत एक साल की सजा, जुर्माना व दोनों की सजा हो सकती है।

तैयारियां पूरी
अधिग्रहण किए गए वाहन पहुंचना शुरू हो गए है। 18 वाहन नहीं पहुंचे, उनके मालिकों को नोटिस जारी किए गए है। करीब 1 हजार वाहन अधिग्रहण कर लिए गए है। अधिग्रहण किया हुआ वाहन नहीं आया तो मालिक के खिलाफ जुर्माने व सजा का प्रावधान है। -जेपी बैरवा, आरटीओ, पाली।



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