कोटा. भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को होने वाले मतदान के लिए मतदाता फ ोटो पहचान पत्र के साथ कुछ अन्य वैकल्पिक फ ोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक ऐसे में मतदान के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता को मतदान से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सामान्यत: निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फ ोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने की बाध्यता होती है। यदि मतदाता किसी कारणवश यह पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो उसे वैकल्पिक फ ोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
मतदाता को अपनी पहचान के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फ ोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फ ोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फ ोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी फ ोटो मतदाता पर्ची, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड दिखाने होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद ने बताया कि यदि मतदाता सूची, फ ोटो पहचान पत्र, फ ोटो मतदाता पर्ची में मतदाता की फ ोटो मेल नहीं करती है तो मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक वैकल्पिक फ ोटो दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा।





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