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तत्कालीन ग्राम सचिव और सरपंच से होगी वसूली

खाटां में कैटल शैड निर्माण में गडबड़झाला

श्रीगंगानगर. जिले के रायसिंहनगर उपखंड की ग्राम पंचायत खाटां में मनरेगा के तहत बने कैटल शैडों के निर्माण में अनियमितता सामने आने के बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने सवा चार लाख की वसूली के आदेश जारी किए हैं। कैटल शेड निर्माण के दौरान यह अनियमितता वित्तीय वर्ष 2017-18 में सामने आई थी। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि अपात्र लोगों को कैटल शेडों का लाभ दे दिया गया जबकि पात्र वंचित रह गए। जिन प्रभावशाली लोगों को लाभ दिया गया उनमें से अधिकांश ने स्वीकृति स्थल पर कार्य नहीं करवाकर अपने घरों में कैटल शेडों का निर्माण करवा लिया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्देशों पर हुई जांच के बाद करीब 4 लाख 14 हजार 585 रुपए की वसूली सामने आई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने संबंधित ग्राम सचिवों को आरोप पत्र देकर राशि जमा करवाने के निर्देश जारी किए। जिला परिषद के अनुसार सीइओ ने सरपंच मंजू भारी व तत्कालीन ग्राम सचिव प्रेमसिंह को आरोप पत्र देकर पंद्रह दिन में जवाब मांगा था। दोनों ने निर्धारित समयावधि में जवाब नहीं दिया जिस पर अब दोनों को राशि जमा करवानी होगी।

गंगूवाला कनिष्ठ सहायक एपीओ
उधर, गंगूवाला ग्राम पंचायत में मनरेगा में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद गंगूवाला से कनिष्ठ सहायक प्रवीण कुमार को एपीओ कर दिया गया है। कलस्टर प्रभारी पूर्णचंद दुग्गल ने बताया कि गंगूवाला के कनिष्ठ सहायक एवं सांवतसर सचिव प्रवीण कुमार को फिलहाल पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है।

टांका निर्माण के नाम पर साढ़े पांच लाख रुपए का गबन
घड़साना क्षेत्र 2 केएलडी का मामला
श्रीगंगानगर. कृषि भूमि में पानी स्टोरेज के लिए टांका निर्माण किए बिना उसका भुगतान उठाकर पांच लाख 66 हजार रुपए गबन करने के मामले में जिला परिषद प्रशासन ने घड़साना क्षेत्र के गांव 2 केएलडी सरपंच, ग्राम सचिव और दो जेटीए के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के आदेश पंचायत समिति घड़साना के विकास अधिकारी को दिए हैं।

ग्राम पंचायत 2 केएलडी में पिछले चार सालों में कराए गए विकास कार्यों और अन्य मदों में हुए भुगतान की गड़बडिय़ों की शिकायत जब जिला परिषद प्रशासन को मिली तो जांच दल गठित किया। जांच दल ने मुन्नी देवी पत्नी प्रहलाद राय बिश्नोई, सतपाल पुत्र बुधराम बिश्नोई, ओमप्रकाश पुत्र जालूराम और उग्र सिंह पुत्र प्रहलाद राय बिश्नोई की कृषि भूमि में अलग-अलग कुल चार टांकों का निर्माण करना था लेकिन ग्राम पंचायत ने बिना निर्माण कराए इन चारों कार्यों के एवज में 5 लाख 66 हजार 484 रुपए का भुगतान कर दिया।

जांच दल ने 5 लाख 66 हजार 484 रुपए का गबन मानते हुए सरपंच राकेश मेहरिया, ग्राम सचिव मीरा यादव, कनिष्ठ तकनीकी सहायकों गुरजंट सिंह व किशन खरेरा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुशंसा की, इस पर जिला परिषद की सीइओ चिन्मयी गोपाल ने घड़साना पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सरपंच, ग्राम सचिव और दो जेटीए के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।



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